सुहेला। नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया.
27 दिसम्बर 2021 को थाना सुहेला में पिता ने मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनकी नाबालिग बेटी घर से बिना बताये कही चली गई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर गुम इंसान क्र. 01/2022 जांच पर नाबालिक को बहला फुसलाकर ले जाने की संभावना पर अपराध क्र. 01/2022 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पतासाजी कर अपह़ता को 17 जनवरी को आरोपी इंद्रजीत टण्डन पिता केवल टण्डन 19 साल भैसमुडी थाना खरोरा जिला रायपुर के घर ग्राम भैसमुडी से नाबालिग को बरामद कर पंचनामा तैयार कर नाबालिग का कथन महिला अधिकारी ने उनके परिजना के समक्ष लिया नाबालिग ने बताया आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले गया. शारीरिक संबंध बनाना पाए जाने पर धारा 366 क- 376 भादवि व 04.06 पॉक्सो एक्ट जोडी़ गई प्रकरण में नाबालिग के कथन व साक्ष्य के आधार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी ओ.पी.त्रिपाठी, प्र.आर. 185 भीम साहू, आर. 809 प्रशांत धर दीवान. आर.815 संतोष कुमार साहू का सहयोग रहा.