बलौदाबाजार। आईसक्रीम, कुल्फी और बर्फ का गोला बनाने व बेचने वाले ध्यान दें। करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। खाद्य एवं औषधि प्रशासन का यह नियम जूस, शिकंजी और लस्सी विक्रेताओं पर भी समान रूप से प्रभावी होगा।

विदाई शीत ऋतु की। दस्तक ग्रीष्म ऋतु की। तैयार हो रहा है आईसक्रीम, कुल्फी, बर्फ, जूस, शिकंजी, लस्सी सहित शीतल खाद्य एवं पेय पदार्थ का बाजार लेकिन करवाना होगा कारोबार का रजिस्ट्रेशन क्योंकि इस बार खाद्य एवं औषधि प्रशासन सख्त तेवर के साथ जांच की योजना बना रहा है।

पहली जांच यहाँ से

हाथ ठेले और बाईक ठेले पर खूब बिकते हैं आईसक्रीम। कुल्फी भी समान रूप से नजर आते हैं। छोटे कारोबारी मानने के मूड में नहीं है खाद्य एवं औषधि प्रशासन क्योंकि यह कारोबार बीते 3 सालों में जिस अनुपात में बढ़ा उसी अनुपात में निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय के हर चरण में खाद्य सुरक्षा मानक के पालन में लापरवाही भी बढ़ी हुई है। इसलिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता की शुरुआत इस क्षेत्र से की जा रही है।

जूस सेंटरों पर कड़ी नजर

चालू होने लगे हैं जूस सेंटर। गन्ना और फलों के जूस काउंटरों में भीड़ नजर आने लगी है। लेकिन सुरक्षा मानक के पालन को लेकर सर्वाधिक लापरवाही यही क्षेत्र दिखा रहा है। हेड कैप, एप्राॅन, मास्क और ग्लव्स के बगैर चालू होने वाले ऐसे जूस सेंटरों में अपशिष्ट प्रबंधन के समुचित उपाय भी नजर नहीं आ रहे हैं। जांच के पहले प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन करवाए जाने का फरमान जारी कर दिया है।

… तो कड़ी कार्रवाई

बर्फ कारखाने और बर्फ का खुदरा बाजार। निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय का हर चरण अस्वच्छ माहौल में किया जाना पाया गया है। सीजन के पहले पूरी व्यवस्था सिरे से सुधारने की भी हिदायत देते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि जांच के दौरान स्वच्छ माहौल एवं रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिले, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

करवाना होगा रजिस्ट्रेशन

खाद्य एवं पेय पदार्थ के लिए बनाए गए सुरक्षा मानक का पालन अनिवार्य है। इसलिए बर्फ, आइसक्रीम, कुल्फी, आइस कैंडी, जूस, कोल्ड ड्रिंक और शिकंजी जैसी सामग्री के निर्माण और विक्रय के पूर्व रजिस्ट्रेशन नंबर लेना अनिवार्य है। जांच में अनिवार्यता नही मिली तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

  • अक्षय सोनी, अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, बलौदाबाजार