खुले में खाद्य तेल विक्रय पर लगा प्रतिबंध

बलौदा बाजार। किराना दुकानें ध्यान दें। यदि खुले में खाद्य तेल बेच रहें हैं, तो फौरन यह काम बंद करें अन्यथा बेची जा रही यह सामग्री सीज कर ली जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने इस काम पर तत्काल प्रभाव से बंदिश लगा दी है।

“ट्रांस फैटी मुक्त फूड ऑयल” जैसे लक्ष्य पर काम कर रहे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के आदेश के बाद जिला स्तरीय जागरुकता अभियान संस्थानों के बीच चलाया जा रहा है। जागरुकता तो आ रही है लेकिन खुले में बेचा जा रहा खाद्य तेल अभी भी प्राधिकरण के लिए परेशानी की वजह बना हुआ है। लिहाजा प्रतिबंध को अंतिम चेतावनी माना जा सकता है।

इसलिए ट्रांस फैटी एसिड मुक्त

1 से 14 अगस्त तक चलने वाली जागरुकता अभियान में वह रिपोर्ट संस्थानों को साझा की जा रही है, जिसमें खाद्य तेल में ट्रांस फैटी एसिड से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे खाद्य तेल के सेवन से सिर दर्द, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता स्तर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा मोटापा, शुगर, कैंसर और लीवर की बीमारियां भी हो सकती हैं। इस कार्यक्रम में व्यापारी संघ की ओर से विकास पंजवानी, मनोज दयालानी सहित व्यापारी और उपभोक्ता शामिल थे।

एगमार्क जरुरी

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मिश्रण किए गए खाद्य तेल का विक्रय नहीं किया जाना है। ब्लेंडेड फूड ऑयल, जिसमें दो या इससे अधिक तेल का मिश्रण होता है, तो इनके विक्रय के पहले एगमार्क लाइसेंस अनिवार्य होगा।

फौरन बंद करें

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के आदेश के बाद खुले में बेचे जा रहे खाद्य तेल पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लिहाजा आदेश के परिपालन में संस्थानों ने यदि थोड़ी भी लापरवाही दिखाई तो बेचा जा रहा खाद्य तेल फौरन सीज कर लिया जाएगा।

ट्रांस फैटी ऐसिड ऑयल और खुले में बेचे जा रहे खाद्य तेल को लेकर प्राधिकरण के आदेश की जानकारी संस्थानों को दी जा चुकी है।

उमेश वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बलौदा बाजार