नाप-तौल में मारी डंडी तो लगेगी 10 हजार की पेनाल्टी

मिठाई दुकानों और होटलों को नाप-तौल विभाग का सख्त आदेश

बलौदा बाजार। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस याने मिठाइयों के दिन, लेकिन स्वीट कॉर्नर ध्यान रखें कि डिब्बों के साथ मिठाइयों का वजन नहीं करें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बॉक्स का वजन अलग करें। नहीं करने पर 2000 से 10000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। शिकायत दूसरी बार मिली तो जेल की हवा खानी पड़ेगी।

त्यौहारों के दिन चालू हो चुके हैं। लिहाजा नाप-तौल विभाग ने सक्रियता बढ़ा दी है। जांच की तैयारी को अंतिम रूप दे रहे विभाग ने होटल और स्वीट कॉर्नरों को सलाह जारी करते हुए कहा है कि मिठाइयों को बगैर बॉक्स के तौलना होगा। यदि बॉक्स के साथ मिठाई तौल रहे हैं तो डिब्बे का वजन अलग करें। उपभोक्ता की शिकायत पर तगड़ी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि यह उपभोक्ता हितों के साथ खिलवाड़ माना गया है।

इतना वजन होता है डिब्बों का

जिला विधिक माप विज्ञान विभाग ने अपनी जांच में खाली डिब्बों का जो वजन पाया है उसके अनुसार 250 ग्राम भार वहन क्षमता वाले डिब्बों का वजन 40 ग्राम होता है। 500 ग्राम वजन क्षमता वाले डिब्बे का वजन 50 ग्राम हैं। जबकि 1 किलो का भार सहने वाले डिब्बे का वजन 80 ग्राम निकला है। डिब्बे के साथ मिठाई तौलते वक्त डिब्बे का वजन सामग्री में जोड़ लिया जाता है। विभाग ने इसे उपभोक्ता हितों के साथ खिलवाड़ माना है।

… तो होगी जेल

उपभोक्ता की शिकायत सही प्रमाणित हुई तो नियमानुसार 2000 से 10000 रुपये तक का जुर्माना संबंधित संस्थान को देना होगा। दोबारा शिकायत मिलने और सही होने की स्थिति में संस्थान संचालक को 2 साल की कैद का भी प्रावधान है। इसलिए स्वीट कॉर्नर और होटल कारोबारियों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि मिठाइयों या नमकीन की खरीदी के वक्त यह सामग्रियां डिब्बे के साथ तौल ना करें।

आ रहे यह त्यौहार और पर्व

चालू अगस्त माह में रक्षाबंधन के अलावा स्वतंत्रता दिवस, तीज और गणेश चतुर्थी जैसे पर्व और त्योहार पड़ रहे हैं। इसके अलावा सावन का महीना होने से शिवालयों में भी पूजा-अर्चना हो रही है। ऐसे आयोजनों में मिठाइयों की मांग बनी हुई है। इसलिए विभाग ने उपभोक्ता हितों के संरक्षण को लेकर विशेष जांच अभियान की तैयारी कर ली है।

हॉटल और स्वीट कॉर्नरों को सलाह जारी की जा रही है कि मिठाइयों का वजन करते समय डिब्बे अलग रखें। शिकायत मिलने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

दामोदर वर्मा, निरीक्षक, जिला विधिक माप विज्ञान केंद्र, बलौदा बाजार