भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने मांगा सालाना ब्यौरा
बलौदा बाजार। खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाली इकाईयां कृपया ध्यान दें। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य पदार्थ के क्रय, उत्पादन और विक्रय की जो सालाना रिपोर्ट मांगी है, वह यदि समय पर नहीं मिली तो एक सौ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थ दंड देना होगा। दी गई जानकारी, जांच में सही नहीं मिली तो इस पर भी नियम अनुसार दंड के पात्र माने जाएंगे।
खाद्य पदार्थ के उत्पादन से जुड़ी संस्थानों को यह आदेश जरूर विचलित कर सकता है लेकिन उपभोक्ताओं की सेहत के लिए अत्यंत आवश्यक है ।इसलिए किसी भी खाद्य पदार्थ उत्पादन से लेकर विक्रय तक के हर कदम पर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की कड़ी नजर है। प्राधिकरण ने इस पर जो सालाना रिपोर्ट इकाइयों से मांगी है, उसमें उत्पादन से पहले जरूरी रॉ-मटेरियल की मात्रा और कीमत की भी जानकारी का दिया जाना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्देश भी जारी हुए हैं कि ऐसी खरीदी लाइसेंसी विक्रेताओं से ही की जाए।
देनी होगी यह जानकारी
सालाना रिपोर्ट में जो जानकारी देनी होगी, उसमें खाद्य सामग्री उत्पादन करने वाली इकाइयों को बताना होगा कि उन्होंने कितनी मात्रा, कितनी कीमत की कच्ची सामग्री की खरीदी की है ? यह भी बताना होगा कि विक्रय करने वाली संस्थान लाइसेंसी है या नही ? यह जानकारी अनिवार्य रूप से देना होगा कि इकाइयों ने कुल कितना उत्पादन किया ? उस संस्थान में कार्य कामगारों की संख्या और फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की संख्या भी अंकित करनी होगी।
इसलिए सालाना रिपोर्ट
प्राधिकरण ने जिन बिंदुओं पर खाद्य सामग्री का उत्पादन करने वाली इकाइयों से जानकारी मांगी है, उसके पीछे जो कारण सामने आए हैं, उनमें कच्ची सामग्री की खरीदी से लेकर विक्रय तक के हर चरण में निम्न गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्रियों की पहचान होने की शिकायत मुख्य है। यही कारण है कि प्राधिकरण ने कच्ची सामग्री की खरीदी केवल लाइसेंसी विक्रेताओं से ही करने के आदेश दिए हुए हैं। इस तरह पहले चरण की जवाबदेही भी प्रतिकूल परिस्थितियों में तय की जा सकेगी।
31 मई तक
प्राधिकरण द्वारा मांगी गई यह जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रविष्ट करके खाद्य पदार्थ उत्पादन करने वाली इकाइयों की 31 मई 2022 तक भेजनी होगी। इसके बाद की तारीखों में यह जानकारी भेजने पर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थ दंड देना होगा।संस्थान जानकारी ऑनलाइन FOSCOS के माध्यम से भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें।
सही जानकारी दें
खाद्य पदार्थ उत्पादन करने वाली संस्थानें सही जानकारी के साथ प्रपत्र भेजें । जांच के दौरान जानकारियां सही नहीं मिली तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उमेश वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बलौदा बाजार