बलौदाबाजार। चौपाटी में खान- पान सामग्री बनाने और बेचने वालों को भी करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। पालन करना होगा उन नियमों का, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने तय किया है।

महानगरों की तर्ज पर प्रदेश के लगभग सही शहरों में चौपाटी की परिकल्पना साकार होने लगी है। इसलिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन न केवल सतर्क हैं बल्कि कच्ची सामग्री के परिवहन और भंडारण के साथ-साथ निर्माण और विक्रय के हर चरण में खाद्य सुरक्षा मानक के पालन की जांच की तैयारी कर ली है। रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता इसकी पहली कड़ी मानी जा रही है।

रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

चौपाटी याने घूमने-फिरने के साथ हल्का नाश्ता और पेय पदार्थ की शीघ्र उपलब्धता वाली जगह। इसलिए बड़ी संख्या में आवाजाही रहती है। यह बड़ी संख्या और शीघ्र उपलब्धता, खान-पान सामग्री निर्माण और विक्रेता संस्थानों में लापरवाही बढ़ा सकती है। ऐसे में प्रतिकूल गुणवत्ता वाले खाद्य एवं पेय पदार्थ की पहुंच की आशंका को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता प्रभावी कर दी है।

यह जरूरी

खाद्य एवं पेय पदार्थ का निर्माण और विक्रय करने वाली दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को कार्य अवधि में हेड कैप, एप्रन, ग्लव्स, मास्क और गम बूट पहनना होगा। तैयार उत्पादन को ढंक कर रखना होगा ताकि गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके अलावा निर्माण एवं विक्रय स्थल से मानक दूरी पर अपशिष्ट प्रबंधन के जरूरी उपाय करने होंगे।

तैयारी जागरूकता अभियान की

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सघन जांच के पूर्व चौपाटी में संचालित होने वाली खान-पान सामग्री निर्माता एवं विक्रेता संस्थानों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसमें रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता की वजह एवं खाद्य तथा पेय पदार्थ की गुणवत्ता बनाए रखने की जानकारी विस्तार से दी जाएगी।

अनिवार्य है रजिस्ट्रेशन

नियमानुसार चौपाटी में संचालित खाद्य एवं पेय पदार्थ निर्माण और विक्रय के पूर्व संबंधित दुकानदारों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जांच के पूर्व जागरूकता अभियान की तैयारी कर रहे हैं।

  • अक्षय सोनी, अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, बलौदाबाजार