खाद्य एवं पेय पदार्थ कारोबारी करवा सकेंगे पंजीयन, ले सकेंगे अनुज्ञप्ति

बलौदाबाजार। खाद्य एवं पेय पदार्थ कारोबारी, कृपया ध्यान दें। खाद्य एवं औषधि प्रशासन बहुत जल्द, जिले के हर ब्लॉक में कैंप लगाने जा रहा है, जहां पंजीयन और अनुज्ञप्ति बनवाया जा सकेगा। प्रशासन ने इसकी सूचना विधिवत जारी करते हुए आग्रह किया है कि ऐसे सभी कारोबारी इस सुविधा का लाभ उठाएं, जिन्होंने यह जरूरी काम अब तक नहीं किया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत शासकीय, निजी क्षेत्र के खाद्य, पेय पदार्थ कारोबारी को पंजीयन या अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है। इसके तहत ही कारोबार की अनुमति मिलेगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अब हर उस कारोबारी तक इसकी सुविधा पहुंचाने की ठानी है, जो किसी कारणवश अभी तक यह काम नहीं कर पाए हैं। योजना के तहत प्रशासन, जिले के हर विकासखंड मुख्यालय शिविर लगाने जा रहा है। योजना तैयार है। शिविर की तारीखें बहुत जल्द घोषित कर दी जाएगी।

इनके लिए पंजीयन अनिवार्य

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, सालाना 12 लाख से कम टर्न ओवर वाले कारोबारियों के लिए पंजीयन अनिवार्य है। जरूरी दस्तावेजों में मालिक की नवीनतम पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, घोषणा पत्र, आवेदन, प्रति वर्ष फीस 100 रुपए के साथ जमा करवाए जा सकेंगे। इसमें अधिकतम 5 साल का पंजीयन भी किया जा सकता है। शुल्क होगा 500 रुपए।

इन्हें खाद्य अनुज्ञप्ति जरूरी

अधिनियम के अनुसार सालाना 12 लाख से ज्यादा का टर्न ओवर वाले खाद्य कारोबारी के लिए अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए आधार कार्ड, भागीदारी फर्म होने की स्थिति में भागीदारी अनुबंध पत्र, फर्म का किरायानामा, बिजली बिल, एफ एस एम एस का घोषणा पत्र, फर्म, दुकान की ताजा तस्वीर, फर्म, स्थान का लेआउट और ब्लू प्रिंट के साथ आवेदन करना होगा। इसमें 1 साल के लिए फीस की राशि 2000 रुपए होगी। अधिकतम 5 साल की अनुज्ञप्ति शुल्क होगा 10 हजार रुपए।

प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर के लिए

खाद्य एवं औषधि प्रशासन, यह सुविधा खाद्य और पेय पदार्थ प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर को भी देगा। इसमें एक टन प्रतिदिन से कम उत्पादन क्षमता रखने वाले कारोबारी, आधार कार्ड, फर्म, स्थल का किरायानामा, बिजली बिल, एफ एस एम एस घोषणा पत्र, फर्म, दुकान की तस्वीर, प्लान ले-आउट या ब्लूप्रिंट, मशीनों की सूची जिसमें संख्या, क्षमता और हॉर्सपावर के साथ निर्माण की जाने वाली सामग्री की सूची के साथ आवेदन कर सकेंगे। इन्हें 1 साल के लिए 3000 रुपए की दर से अधिकतम 5 साल के लिए 15000 देना होगा। जबकि 1 टन से ज्यादा क्षमता रखने वाली यूनिटों को ऐसे ही दस्तावेज के साथ 1 साल के लिए 5000 रुपए की दर से, अधिकतम 5 साल के लिए 25 हजार रुपए जमा करने होंगे।

इनको भी अवसर

होटल, ढाबा, अनाज, किराना, मिड डे मील, रेस्टोरेंट, मिठाई कारोबारियों के अलावा ऐसे कारोबारी भी शिविर का लाभ उठा सकेंगे जो ठेला या खोमचा में खाद्य व पेय पदार्थ, बना और बेच रहे हैं। निश्चित ही यह सुविधा इस लिहाज से बड़ी है क्योंकि इस कारोबार का एक बड़ा हिस्सा अब तक इस अनिवार्यता से छूटा हुआ है। अब यह क्षेत्र अपने ब्लॉक मुख्यालय में लगने जा रहे शिविर में पंजीयन करवा सकेगा।

शिविर की तारीख बहुत जल्द

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत पंजीयन या अनुज्ञप्ति के बगैर खाद्य या फिर सामग्री का निर्माण का विक्रय प्रतिबंधित है। योजना के मुताबिक जिले के सभी खंड मुख्यालयों में शिविर लगाए जाएंगे, जहां इस तरह की दिक्कतें दूर की जाएंगीं।

  • उमेश वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बलौदा बाजार