3 दिन में देना होगा स्पष्टीकरण
भाटापारा। लंबी अवधि से अनुपस्थित टीचरों को नोटिस जारी कर दी गई है। बिना सूचना गैरहाजिरी को, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 का उल्लंघन माना जाकर जारी इस नोटिस में निर्धारित समयावधि के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
लापरवाह टीचरों पर विभाग की गाज गिरने लगी है। निशाने पर पहले ऐसे टीचर हैं, जो बिना सूचना लंबी अवधि से गैरहाजिर चल रहे हैं। इन्होंने ना तो स्कूलों को सूचना दी है, ना मुख्यालय को। ऐसे में अध्ययन-अध्यापन पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। संक्रमण के दौर में वैसे भी स्कूलों में व्यवस्था सही तरीके से लौट नहीं पाई है।ऐसे में यह समस्या बढ़ती ही जा रही है।
इनको नोटिस
1-ओमप्रकाश घृतलहरे- सहायक शिक्षक एलबी, शासकीय प्राथमिक शाला, बेंद्री
अनुपस्थिति- 16 जून 2021 से आज तक
2-रामाधार ध्रुव- सहायक शिक्षक एलबी, शासकीय प्राथमिक शाला, तरेंगा
अनुपस्थिति- 7 फरवरी 2020 से आज तक
3- रामकुमार यादव- सहायक शिक्षक एलबी, शासकीय प्राथमिक शाला, परसवानी
अनुपस्थिति-अगस्त 2021 से आज तक
क्या कहा गया है नोटिस में
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जो नोटिस जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि बिना सूचना, बिना अवकाश, आवेदन और उच्च कार्यालय के अनुमति के बिना, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति सूचना, खंड शिक्षा मुख्यालय से दी गई है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के विपरीत है।छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम-1966 के तहत दंडनीय कृत्य है। अतः नोटिस जारी होने की तिथि के बीच अपना स्पष्टीकरण देवें। समयावधि उपरांत स्पष्टीकरण नही मिलने की दशा में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिन तीन शिक्षकों को नोटिस दी गई है, उन्हें निर्धारित समयावधि के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा। नही मिलने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
– सी. एस. ध्रुव, डीईओ, बलौदाबाजार


