खाद्य एवं औषधि प्रशासन का आदेश
बलौदा बाजार। अब सरकारी राशन दुकानें भी बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर या लायसेंस के नहीं चलाई जा सकेंगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आदेश के बाद यह अनिवार्यता लागू हो चुकी है। नए नियम के बाद राशन दुकान संचालकों को हर वह नियम मानना होगा जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने तय किए हैं।
खान-पान की सामग्री की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई करने वाले खाद्य एवं औषधि प्रशासन , अब उस क्षेत्र में दस्तक दे चुका है, जहां से बीपीएल और एपीएल कार्डधारक उपभोक्ताओं को राशन दिए जाते है। राशन दुकान से मिलने वाली खाद्य सामग्रियों की सूची भले ही छोटी है लेकिन लापरवाही यहां भी चरम पर है। लिहाजा शासकीय उचित मूल्य की दुकानें भी, नए नियम के दायरे में ली जा रही है।
इसलिए राशन दुकान
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रारंभिक जांच में यह पाया है कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में बेची जाने वाली सामग्री के भंडारण का तरीका पूरी तरह गलत है। जगह की कमी बताकर शक्कर, चावल, गेहूं और मिट्टी तेल, एक ही जगह रखे जाते हैं जो खाद्य सामग्री की गुणवत्ता खराब होने के मजबूत कारण बन सकते हैं। इसी तरह विक्रय की शैली भी मानक के विपरीत है।
करना होगा यह उपाय
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के फरमान के बाद, राशन दुकान संचालक और साथ में काम करने वाले सहायक कर्मचारी को, एक निश्चित समय के अंतराल में स्वास्थ्य परीक्षण करवाना होगा। जांच के दौरान पूछे जाने पर यह फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना होगा। संचालन के दौरान मास्क, हेड कवर, हैंड ग्लव्स के उपाय भी करने होंगे। भंडार गृह और विक्रय स्थल पर मानक के अनुसार स्वच्छता रखनी होगी।
रजिस्ट्रेशन या लायसेंस जरूरी
प्रशासन ने राशन दुकानों के रजिस्ट्रेशन या लायसेंस के लिए जो नियम तय किए हैं, उसके मुताबिक सालाना 12 लाख का टर्न ओव्हर पूरा करने वाली शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को लायसेंस लेना होगा जबकि इससे कम की राशि का कारोबार करने वाली राशन दुकानों को खाद्य एवं औषधि प्रशासन से जारी रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य होगा। जांच के दौरान, ये नहीं मिले तो नियमानुसार कार्रवाई के पात्र माने जाएंगे।
खाद्य अधिकारियों को भेजा निर्देश
मुख्यालय के आदेश के बाद खाद्य अधिकारियों को नए नियम की जानकारी दी जा चुकी है। आग्रह किया गया है कि जल्द- से- जल्द अपने क्षेत्र की सभी राशन दुकानों का रजिस्ट्रेशन और लायसेंस बनवाएं।
- उमेश वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बलौदा बाजार


