तहसील मानपुर के महिला तहसीलदार के द्वारा ट्रैक्टर चालक की पिटाई का मामला

रायपुर। मानपुर मार्ग के तोलूम गांव में साइड नहीं देने पर ट्रैक्टर चालक की पिटाई कर पुलिस को सुपुर्द करने के मामले में महिला तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संध्या नामदेव, तहसीलदार मानपुर, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के विरूद्ध शिकायत के संबंध में कलेक्टर, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी का पत्र क्रमांक 9425/वि.लि.1/24, दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रतिवेदन अनुसार दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार “साईड नहीं देने पर तहसीलदार ने कर दी ट्रैक्टर चालक की पिटाई” के संबंध में संध्या नामदेव, तहसीलदार मानपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। संध्या नामदेव तहसीलदार ने समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार अनुसार प्रार्थी तरूण मंडावी के द्वारा की गई शिकायत को गलत व निराधार है। वहीं कलेक्टर, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी ने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि ट्रेक्टर को तहसीलदार मानपुर के कहने पर ही मानपुर थाने में ले जाया गया। तहसीलदार द्वारा बिना किसी विधिवत जांच पड़ताल किये और संबंधित वाहन चालक का पक्ष सुने बिना ही वाहन को थाने में भेजा गया. तहसीलदार को किसी गंभीर घटना होने की आशंका थी तो तत्काल उच्चाधिकारी को अवगत कराना था, जो कि उनके द्वारा नहीं कराया गया। बिना किसी विधिसम्मत जांच पड़ताल और उच्चाधिकारियों को अवगत कराये बिना वाहन को जब्त कर थाने में खड़े करवाने की कार्यवाही नियमों के विपरीत है। संध्या नामदेव तहसीलदार का जवाब भी समाधानकारक नहीं मिलने ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा कलेक्टर ने अपने रिपोर्ट में की थी। इसके बाद महिला तहसीलदार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) 3/ नियम, 1965 नियम (3) के विपरीत मिलने पर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में संध्या नामदेव का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.) निर्धारित किया गया है।

क्या था मामला

मानपुर तहसील में पदस्थ तहसीलदार संध्या नामदेव ने मानपुर मार्ग के तोलूम गांव में साइड नहीं देने पर ट्रैक्टर चालक की पिटाई कर दी थी। इसके बाद ट्रैक्टर को जब्त कर महिला तहसीलदार ने चालक को पुलिस के सुपुर्द किया था। इस घटना की शिकायत कर तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। जिसके बाद शासन ने कलेक्टर की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की है।