सख्त तेवर के साथ फूड एंड सेफ्टी ने की 10 होटल और किराना दुकानों में जांच
भाटापारा। देते रहे सफाई। स्वीकार की जाती रही गल्तियां। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी जैसे शब्द भी बोले गए लेकिन न सुनी, न मानी। मौके पर ही नष्ट करवा दी। पहली बार यह भी देखा गया कि रिकॉर्ड 55 सैंपल लिए गए खाद्य सामग्रियों के।खाद्य एवं औषधि प्रशासन के तेवर इस दफा बदले-बदले से नजर आ रहे हैं। पिछली जांच के दौरान दी थी समझाइश, इसके बावजूद खाद्य प्रतिष्ठानों ने अपनी हरकतें नहीं बदली हैं। इसलिए इस बार की जांच में बेहद सख्ती बरती जा रही है। यह तेवर पूरे त्यौहार और पर्व के दौरान बने रहने के संकेत हैं।
रिकॉर्ड 10 संस्थान
मोबाइल फूड लेब वैन लेकर आई खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने रेलवे स्टेशन से तरेंगा मुख्य मार्ग के दोनों किनारों पर संचालित स्वीट कॉर्नर, होटल एवं बेकरी की संस्थानों के साथ किराना दुकानों में की कड़ी जांच की। सख्त जांच के घेरे में महामाया होटल, कबीर होटल, जय दुर्गा नाश्ता सेंटर, जैन मिष्ठान भंडार, अयंगर बेकरी, साहब प्रोविजन, बालाजी प्रोविजन और श्याम होटल जैसी बड़ी संस्थानें आई।

फौरन नष्ट करवाई
चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में जांच की गई। जिसमें 3 किलो बालूशाही, 2 किलो बर्फी और 3 किलो जलेबी को अमानक पाया गया। इन तीनों सामग्रियों का विधिवत नष्टीकरण करवाया गया। सघन जांच के दौरान स्वच्छता सिरे से गायब मिली। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए फौरन नोटिस जारी की गई। खुले में रखी खाद्य सामग्रियों की सुरक्षा के उपाय फौरन करने के निर्देश दिए गए।
काम नहीं आई मिन्नत
जांच के दौरान संबंधित संस्थान संचालक मिन्नतें करते रहे। गलती फिर से नहीं होने और समय नहीं होने जैसे तर्क भी दिए लेकिन जांच टीम के सख्त तेवर अंत तक बन रहे। सख्ती के संकेत दीपावली तक बने रहने के मिल रहे हैं क्योंकि सात संस्थानों को नोटिस देते हुए कहा गया है कि समय रहते व्यवस्था सुधारें अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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इन पांच पर आया फैसला
संजय राव रेस्टोरेंट भाटापारा पर 20000 का अर्थ दंड लगाया गया है। जांच में संस्थान की मंचूरियन ग्रेवी अमानक पाई गई है। कमल किराना स्टोर बलौदा बाजार में मिथ्या छाप आटा का विक्रय किया जाना प्रमाणित होने पर 20000 और जगदंबा राइस मिल पर 50000 का अर्थ दंड लगाया गया है। कृष्ण जोधपुर स्वीट्स बलौदा बाजार में बेची जा रही बर्फी भी जांच में अमानक निकली। लिहाजा संस्थान पर 15000 अर्थ दंड लगाया गया है। अमानक चिकन का विक्रय प्रमाणित होने पर 15000 का अर्थ दंड के जी एन बिरयानी बलौदा बाजार को देना होगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी न्यायालय के इस फैसले के बाद शेष मामलों में भी जल्द निर्णय की आस है।
पालन करें नियमों का
संस्थानों को खाद्य सुरक्षा के मानक का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। पुराने जांच मामलों में आए फैसले विभाग के लिए हौसले बनाने वाले हैं।
– उमेश वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बलौदा बाजार
