फेरी लगाकर मिठाई बेचने वालों को अर्थदंड और नोटिस

बलौदाबाजार। गुणवत्ता सही नहीं मिली। नष्ट करवा दी गई 7 किलो जलेबी और 300 डिब्बा बरफी। कालातीत कन्फेक्शनरी आयटम का भंडारण मिलने पर नोटिस। बिना लायसेंस और पंजीयन के कारोबार संचालन करने पर स्पॉट फाईन की सजा।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिस तेवर के साथ जांच अभियान चालू किया है, उससे खाद्य सामग्री बनाने और बेचने वाली संस्थानों की सांस मानो अटकने लगी है। सघन जांच के निशाने पर पहली बार ऐसे कारोबारी भी आए, जो चार पहिया वाहनों में फेरी लगाकर मिठाईयां बेच रहें हैं।पहली जांच में टीम ने ऐसे दो वाहन पकड़े।मिठाइयों के सैंपल तो लिए ही, साथ ही स्पॉट फाईन जैसी सजा भी दी।

राहुल पर सख्ती

संडी। जिले के व्यापारिक क्षेत्र में जाना-पहचाना कस्बा। ग्रामीण क्षेत्रों में बेकरी आयटम की खरीदी-बिक्री करने वालों के बीच राहुल बेकरी खासा लोकप्रिय है। प्रशासन ने जब यहां सूक्ष्मता से जांच की, तब डिब्बाबंद ऐसी मिठाइयां मिलीं, जिसकी गुणवत्ता संदेहास्पद थी। जांच में संदेह सही प्रमाणित होने पर 300 पैकेट मिठाईयां नष्ट करवा दी गई। स्टोर रूम की जांच में ऐसे कन्फेक्शनरी आइटम मिले जो कालातीत हो चुके थे। संस्थान संचालक के पास अनुज्ञप्ति या पंजीयन का साक्ष्य नहीं था। क्रय-विक्रय के दस्तावेज भी नहीं मिले। प्रशासन ने इस संस्थान को नोटिस जारी कर दिया है।

खराब थी जलेबी

ग्राम कोदवा में होटलों की जांच के दौरान एक होटल में बेची जा रही खाद्य सामग्री गुणवत्ता के मानक पर सही नहीं मिली। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हुए जलेबी की 7 किलो मात्रा फौरन नष्ट करवा दी गई। स्वच्छता का अभाव मिलने पर व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए गए।

पकड़े गए फेरी वाले

प्रशासन ने पहली बार ऐसे क्षेत्र को निशाने पर लिया, जो चार पहिया वाहन में मिठाइयों का विक्रय, फेरी लगाकर करते हैं। पहली जांच में बोलेरो सी जी-04 एम एफ 6304 पकड़ी गई। पूछताछ में विक्रेता इंदर आहूजा स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। फलतः विक्रय की जा रही मिठाई का सैंपल लिया गया। मौके पर ही उसे 5 हजार रुपए का स्पॉट फाइन भी देना पड़ा। दूसरी जांच में मारुति ईको सी जी-04 एल एफ 2394 के साथ चल रहा धीरज वाधवानी भी उचित दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसलिए विक्रय के लिए ले जाई जा रही मिठाई का सैंपल लिया गया।

गुणवत्ता के मानक पर सही नहीं मिलने पर मिठाईयां नष्ट करवाई गई। फेरी लगाकर खाद्य या पेय पदार्थ का विक्रय करने वालों को भी पंजीयन करवाना है। जांच में वैध दस्तावेज नहीं मिले। इसलिए अर्थदंड और सैंपल लेने जैसी विधिक कार्रवाई की गई है।

उमेश वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बलौदा बाजार