सीएमएचओ डॉ. प्रमोद महाजन को पद से हटाने पर  रोक

छग हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश, शासन और डॉक्टर को नोटिस

बिलासपुर। बाबा के पंडों की करतूत पर कोर्ट ने पानी फेर दिया है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं अधिकारी डॉ. प्रमोद महाजन को पद से हटाने पर  रोक लगा दी है। इसके साथ ही सचिव अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ शासन, संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, छ.ग.  शासन व डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं.

राजेन्द्र सिंह गौर अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर ने दिनांक  24 जून 2022 को पत्र कमांक एफ 1-39/2022/सत्रह/एक  राज्य शासन जारी कर डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रतनपुर, जिला बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बिलासपुर बना दिया। आदेश में उल्लेख किया गया कि डॉ. अनिल श्रीवास्तव द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. प्रमोद महाजन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर के प्रभार से मुक्त होंगे। इस आदेश से क्षुब्ध होकर डॉ. प्रमोद महाजन ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वाद दायर किया. मामले की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामन्त की कोर्ट में हुई।
सुनवाई के उपरान्त छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सचिव अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ शासन, संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, छ.ग.  शासन एवं डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव को नोटिस जारी करने के साथ याचिकाकर्ता के मामले में अन्तरिम राहत प्रदान करते हुए 24 जून 2022 के आदेश पर रोक लगा दी है।

कोर्ट में रखे ये तर्क

अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता का पक्ष रखते उल्लेख किया कि उनकी पदस्थापना 27 मई 2019 से सीएमएचओ बिलासपुर के पद पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति में अनुमोदन प्राप्त कर किया गया था। वहीं आदेश दिनांक 22 जून 2022 को अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा जारी किया गया है, जिसमें मुख्यमन्त्री का समन्वय में अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। आदेश में सिर्फ यह उल्लेख कर दिया गया था कि डॉ. प्रमोद महाजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर के प्रभार से मुक्त होंगे, इसमें यह उल्लेखित नहीं किया गया है कि वे कहाँ स्थानान्तरित किए जाएँगे या वे कहाँ कार्य करेंगे। चूँकि याचिकाकर्ता की मूल पदस्थापना सीएमएचओ बिलासपुर है एवं 10 मार्च 2022 के आदेश के द्वारा याचिकाकर्ता को संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, इसलिए मूल पद पर न रहते हुए अतिरिक्त प्रभार का कोई औचित्य नहीं होता है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि चूँकि डॉ. प्रमोद महाजन वरिष्ठ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं एवं डॉ. अनिल श्रीवास्तव काफी जूनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, इसलिए प्रभार पर वरिष्ठ अधिकारी को ही पदस्थ किया जाता है, जिसका उल्लेख सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 07/02/2013 में किया गया है और मुख्य सचिव छ.ग. शासन ने अपने पत्र दिनांक 14/07/2014 में भी उल्लेख किया है कि 07 फरवरी 2013 के पत्र का पालन सुनिश्वित किया जावे।

मुख्यमंत्री से नहीं कराया अनुमोदन

याचिका में उल्लेख किया गया कि डॉ. प्रमोद महाजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया तब  मुख्यमंत्री से अनुमोदन भी प्राप्त किया गया था। आदेश के परिपालन में डॉ. प्रमोद महाजन ने उपस्थिति देकर सीएमएचओ का पदभार संभाला। 10 मार्च 2022 को डॉ. महाजन को सीएमएचओ बिलासपुर के साथ आगामी आदेश तक सम्भागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ बिलासपुर सम्भाग, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

क्या है मामला

राजेन्द्र सिंह गौर अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर ने दिनांक  24 जून 2022 को आदेश जारी कर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले और रिकवरी के लाखों रुपए जमा नहीं करने के आरोपी द्वितीय श्रेणी डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं अधिकारी का प्रभारी अधिकारी बना दिया था।

जानिए डॉक्टर का कदाचरण

भ्रष्टाचारी द्वितीय श्रेणी जूनियर डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने शासकीय सेवा आचरण नियमों का भी पालन नहीं कर गंभीर कदाचरण किए हैं. आदेश जारी होने के बाद शनिवार को छुट्टी के दिन डॉक्टर ने धमाका कर बाबूओं को घर से आफिस बुला लिया और फिर आवक जावक लिपिक से अपनी उपस्थित दर्ज करा. विधिवत प्रभार लिए बिना ही सीएमएचओ कक्ष की कुर्सी पर काबिज हो गया. धूर्तता इतना की निजी गाड़ी पर पद नाम लिखवा कर घूमने भी लगा.