सरपंच का मस्टररोल में किया फर्जी दस्तखत, जां में मिला दोषी

बिलासपुर। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मस्टररोल में सरपंच का फर्जी हस्ताक्षर पाए जाने के कारण ग्राम पंचायत खाड़ा के रोजगार सहायक को कर राशि वसूली करने के निर्देश जारी किया गया है।
बिलासपुर जिले के जनपद पंचायत मस्तूरी के ग्राम पंचायत-खांड़ा के सरपंच देवनाथ रोहिदास ने ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत चल रहे डबरी तालाब गहरीकरण कार्य में ग्राम रोजगार सहायक सुयश बिंझवार ने सरपंच का फर्जी सील व हस्ताक्षर कर बिना ग्राम पंचायत की जानकारी के मस्टररोल संधारित कर जनपद पंचायत कार्यालय में जमा करने की शिकायत की थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर ने जनपद पंचायत मस्तूरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व कार्यक्रम अधिकारी को शिकायत की जांच के लिए निर्देश दिए थे। जांच के दौरान ग्राम रोजगार सहायक द्वारा मस्टररोल में फर्जी हस्ताक्षर किया जाना पाया गया। जनपद पंचायत मस्तूरी व जिला पंचायत बिलासपुर से ग्राम रोजगार सहायक सुयश बिंझवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण उन्हें नियमानुसार पद से पृथक करने व 60 हजार 512 रूपए की वसूली हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत मस्तूरी को निर्देशित किया गया है.