वार्निश, पेंट, क्लॉथ और फूड मार्केट पर है कड़ी नजर
बलौदा बाजार। पैक्ड आयटम में अंकित एम आर पी को धुंधला करने का प्रयास मुसीबत में डाल सकता है। कीमत की जानकारी देने वाले स्टीकर के ऊपर नया स्टीकर का लगाया जाना भी गंभीर अपराध माना जाएगा। जिला विधिक माप विज्ञान विभाग ने यह अलर्ट जारी करते हुए आग्रह किया है कि नियमानुसार ही कारोबार का संचालन करें अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
दीप पर्व की खरीददारी रफ्तार लेने लगी है। इसी के साथ उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुंचाने की शिकायतों का आना चालू हो चला है। आमतौर पर मिठाइयों के कारोबार तक ही सीमित रहने वाला नापतौल विभाग, इस बरस हर उस क्षेत्र में अपनी पहुंच बना रहा है, जहां वजन में सामान बेचे जाते हैं। वह क्षेत्र भी निशाने पर होगा जहां पैक्ड आइटम की खरीदी-बिक्री हो रही है।
नजर में है यह क्षेत्र
वार्निश, पेंट और डिस्टेंपर का विक्रय करने वाली संस्थानों पर इस बार जिला विधिक माप विज्ञान विभाग कड़ी नजर रखे हुए है। एम आर पी को धुंधला करना या मिटाने की कोशिश की जानकारी इस क्षेत्र से भी आ रही है। लिहाजा इस क्षेत्र से आ रही जानकारी और शिकायत को अलग करके रखा जा रहा है, ताकि सही मौके पर कार्रवाई की जा सके।
पहली बार शिकायत
कपड़ा बाजार। एक ऐसा क्षेत्र जहां से कभी शिकायत नहीं मिली लेकिन पहली बार इस क्षेत्र से पैक्ड क्लॉथ के पैकेट में एम आर पी के स्टीकर के ऊपर दूसरा स्टीकर का लगा होना पाया गया है। विभाग ने इसे जांच के दायरे में लिया हुआ है । जांच के परिणाम मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच इस क्षेत्र से आग्रह किया गया है कि ऐसी कोई भी कोशिश गंभीर मानी जाएगी, जो उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुंचाती है।
माना जाएगा अपराध
जिला विधिक माप विज्ञान विभाग ने स्पष्ट किया है कि पैक्ड आइटम में अंकित एम आर पी को धुंधला करना, मिटाना और स्टीकर के ऊपर नया स्टीकर लगाना और उसे ही सही बताकर विक्रय किया जाना गंभीर अपराध माना जाएगा। लिहाजा नियमों के भीतर कारोबार करें। उपभोक्ताओं से भी आग्रह किया गया है कि ऐसी जानकारियां विभाग से साझा करें, ताकि कार्रवाई की जा सके।
कितना है अर्थदंड
एम आर पी को धुंधला करना, मिटाने की कोशिश या पूर्व से लगे स्टीकर पर नया स्टीकर लगाने की शिकायत पर जांच में यह प्रयास प्रमाणित हुआ, तो 5000 से 25000 रुपए अर्थ दंड का प्रावधान है। यह अर्थदंड पैक्ड आयटम में अंकित वजन से कम मात्रा में सामग्री के मिलने पर भी देय होगा।
अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य की जानकारी देने वाले शब्दों को धुंधला करना या मिटाने का प्रयास अपराध है। एम आर पी के स्टीकर पर नया स्टीकर लगाना भी गंभीर माना जाएगा।
- डी. वर्मा, निरीक्षक, जिला विधिक माप विज्ञान विभाग, बलौदा बाजार