बलौदाबाजार। मध्याह्न भोजन बनाने वाली स्व- सहायता समूहें कृपया ध्यान दें। करवाना होगा समूह का रजिस्ट्रेशन। अनिवार्य है खाद्य सुरक्षा मानक का पालन किया जाना। औचक जांच में खामियां मिलीं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
नया शैक्षणिक सत्र चालू हो चुका है। इस बीच खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मध्याह्न भोजन बनाने वाली समूहों से कहा है कि समय रहते समूह का रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके अलावा जिन समूहों के पास पूर्व का रजिस्ट्रेशन नंबर उन्हें नवीनीकरण करवाना होगा।इसलिए रजिस्ट्रेशन
इसलिए रजिस्ट्रेशन
कच्ची और पक्की खाद्य सामग्री का रख-रखाव सही नहीं होता। रसोई घर में स्वच्छता को लेकर भी गंभीरता नजर नहीं आती। ऐसे माहौल में बनने वाली भोजन सामग्री पर प्रतिकूल असर की आशंका होती है। इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होने से यह खामियां दूर करने में मदद मिलेगी क्योंकि समूहों को जिम्मेदारी लेनी होगी।अनिवार्य है इस नियम का पालन

अनिवार्य है इस नियम का पालन
मध्याह्न भोजन बनाने वाले समूह के सदस्यों को नेट कैप, हेंड ग्लव्स, मास्क और गम शूज़ का उपयोग काम के दौरान करना होगा। पर्याप्त स्वच्छता और सुरक्षा के उपाय रसोई घर एवं भंडार गृह में करने होंगे। पैक्ड फूड और खुले में खरीदी जाने वाली सामग्री की नियमित जांच अनिवार्य है ताकि खराब होने की जानकारी तुरंत मिले।जांच की तैयारी
जांच की तैयारी
बारिश के मौसम ने दस्तक दे दी है। ऐसे में खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले की स्कूलों की सघन जांच की योजना पर काम चालू कर दिया है। इस बार ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों पर विशेष नजर की योजना है क्योंकि लापरवाहियों की शिकायतें यहाँ खूब हैं।अनिवार्य है रजिस्ट्रेशन
अनिवार्य है रजिस्ट्रेशन
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों के अनुसार मध्याह्न भोजन बनाने वाली स्व-सहायता समूहों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
-उमेश वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार