अलग रखना होगा एक्सपायरी प्रोडक्ट

बलौदाबाजार।  खाद्य एवं पेय पदार्थ विक्रेता कृपया ध्यान दें- एक्सपायर हो चुकी सामग्री के लिए अलग से जगह बनानी होगी। तय की गई जगह पर इस आशय की सूचना पट्टिका भी लगाना होगा। भंडारण और काउंटर पर यह नियम समान रूप से प्रभावी होगा।

खानपान सामग्री के निर्माण और विक्रेता संस्थानों को अब कालातीत अवधि पूरी कर चुकी सामग्री को लेकर सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नियमित जांच में इस पर भी नजर रखने की ठानी हैं। अधिकतर संस्थानें नियम के पालन को लेकर गंभीर नहीं है। प्रशासन ने उपभोक्ताओं से भी कहा है कि एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदी करें।

तय करें अलग जगह

खाद्य एवं पेय पदार्थ विक्रेता संस्थानों से प्रशासन ने कड़े शब्दों में कहा है कि एक्सपायर हो चुकी सामग्री के लिए अलग से जगह बनाएं ताकि वहां यह सामग्री रखी जा सके। भंडार गृह में भी यह व्यवस्था बनानी होगी। जहां यह कालातीत सामग्री रखी जाएंगी, वहां पर इस आशय की सूचना पट्टिका  अनिवार्य रूप से लगाए ताकि विक्रय नहीं किया जा सके। जांच के दौरान यह व्यवस्था नहीं मिली, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सतर्कता यहां बेहद जरूरी

बेकरी आइटम विक्रेता संस्थानों को विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि संबंधित सभी सामग्रियों की सेल्फ लाइफ महज सात दिन की होती है। खास तौर पर केक सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है क्योंकि इसकी उम्र सीमा महज 24 से 48 घंटे की मानी गई है। इसलिए बेकरी आइटम विक्रेता संस्थानों को अतिरिक्त सतर्कता रखनी होगी। स्वीट कार्नरोंं को छेने वाली मिठाईयों का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि छेने वाली मिठाईयों की सेल्फ लाईफ 24 घंटे की ही होती है।

आग्रह उपभोक्ताओं से

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं से आग्रह करते हुए कहा है कि खाद्य एवं पेय पदार्थ की खरीदी करने के पहले सामग्री की पैकिंग में जरूरी जानकारी पर ध्यान दें। विशेष तौर पर एक्सपायरी डेट पर नजर रखें। संतुष्ट होने पर ही खरीदी करें। खुले में बेची जा रही सामग्री की जानकारी संस्थान संचालक से ली जा सकती है।

तय करें अलग जगह

कालातीत अवधि में पहुंच चुके खाद्य एवं पेय पदार्थ के लिए सुरक्षित स्थान तय करना होगा। जहां ऐसी सामग्री रखी जाएगी वहां पर ‘एक्सपायरी’ की सूचना पट्टिका का लगाया जाना अनिवार्य है।
– उमेश वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बलौदा बाजार