सघन जांच की बन रही योजना
बलौदा बाजार। आदेश-अनुदान प्राप्त उर्वरकों का विक्रय पी ओ एस मशीन के माध्यम से ही करें। निर्देश-सत्यापन के दौरान भौतिक एवं पीओएस मशीन के माध्यम से बेचे गए उर्वरकों की बिक्री की मात्रा का मिलान आवश्यक रूप से करें। सलाह किसानों को, उर्वरक की खरीदी पी ओ एस मशीन के माध्यम से करें और पक्का बिल लें।
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग लंबी चुप्पी के बाद एक बार फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है। अनुदान प्राप्त रासायनिक विक्रय की काल्पनिक बिक्री करने की शिकायतों के बाद विभाग ने उर्वरक दुकानों को कड़ी जांच करने की ठानी है। जांच के पूर्व विभाग के जिला कार्यालयों, उर्वरक निरीक्षकों और उर्वरक विक्रेताओं के लिए सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि सघन जांच की जरूरत है क्योंकि उर्वरक की मांग बढ़ने लगी है।

पी ओ एस से ही विक्रय
नए आदेश में उर्वरक विक्रेताओं को कड़ी हिदायत दी गई है कि पी ओ एस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक की बिक्री करें। जांच के दौरान भौतिक सत्यापन और पी ओ एस सत्यापन के आंकड़े समान होने चाहिए। यह नहीं मिले, तो उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के तहत तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निर्देश उर्वरक निरीक्षकों को
मुख्यालय ने उर्वरक निरीक्षकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि सत्यापन के दौरान पी ओ एस तथा उर्वरक स्कंध पंजी की जांच अनिवार्य रूप से करें। भौतिक सत्यापन भी आवश्यक है। इसलिए सूक्ष्मता के साथ जांच जरूरी है। त्रुटियां मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करें।
सलाह किसानों को
मुख्यालय ने किसानों को अलर्ट करते हुए कहा है कि पी ओ एस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक की खरीदी करें। खरीदी के उपरांत संबंधित उर्वरक विक्रेता से पक्का बिल अवश्य मांगे। नहीं देने की स्थिति में विभाग को फौरन सूचित करें ताकि समय पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके।