कोर्ट ने सुनाई 14 साल सश्रम कारावास की सजा

कोरबा। फॉस्ट ट्रैक कोर्ट ने 17 वर्षीय प्रेमिका को प्रेमी की हत्या का अपराधी ठहराया है। उसे 14 साल सश्रम कारावास की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र की है।

सकदुकला नेगीपारा थाना करतला जिला कोरबा निवासी बीस वर्षीय मंगतराम राठिया पिता स्व.नकुल सिंह राठिया की लाश 26 जुलाई 2020  को कलमी टिकरा सकदुकला निवासी श्रवण कुमार प्रजापति के झोपड़ी में मिली थी। कांता प्रसाद सिंह की सूचना पर करतला थाना पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस की जांच में पता चला कि हुआ कि 25 जुलाई 2020 की शाम 6.00 बजे मंगतराम राठिया अपने मितान गोलू राठिया व उनके साथी के साथ अपनी मोटर सायकल से गोलू राठिया के बर्थ डे मनाने ग्राम नोनबिर्रा गया था। वह रात मे घर नहीं लौटा । 26 जुलाई की सुबह 8 बजे गांव के श्रवण कुमार प्रजापति ने मृतक के घर आकर बताया कि मंगतरा का मोटर सायकल मेर झोपड़ी के बाहर खड़ी है। झोपड़ी के अंदर उसकी लाश पड़ी है। उसके गले में रस्सी से दबने जैसा काला निशान है। पुलिस मर्ग कायम कर पंचनामा कर लाश का पोस्ट मार्टम कराया। शार्ट पीएम रिपोर्ट में दम खुटने से मौत होने पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 के तहत हत्या और साक्ष्य छिपाने का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

प्रेमी ने रोका तो दे दी मौके

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि करतला थाना क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय किशोरी का प्रेम संबंध मंगतराम राठिया से था। 25 जुलाई 2020 की रात मंगतराम ने अपनी प्रेमिका किशोरी को मिलने गांव के बाहर बनी श्रवण प्रजापति की झोपड़ी में बुलाया। झोपड़ी गांव के बाहर थी। उसमें कोई नहीं रहता था। झोपड़ी में युवक और नाबालिग लड़की के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इसके बाद किशोरी घर लौटने लगी, इस बीच मंगतराम ने किशोरी को झोपड़ी में जबरदस्ती रोक लिया। इसे लेकर दोनों के बीच जोरदार विवाद हुआ। इससे गुस्साई किशोरी ने झोपड़ी में पड़ी रस्सी को फंदा बनाकर मंगतराम के गले में डाल कर रस्सी को खींच दिया। रस्सी मंगतराम के गले में फंस गई। दम घुटने से मंगतराम की मौत हो गई। घटना के बाद किशोरी फरार हो गई।

एक हजार जुर्माना भी

किशोरी को गिरफ्तार पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई कोरबा के फॉस्ट ट्रैक कोर्ट हुई। न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की कोर्ट ने गवाह और घटना स्थल से बरामद किए गए सबूतों के आधार पर किशोरी प्रेमिका को मंगतराम की हत्या का अपराधी होना पाया। अपराध साबित होने पर कोर्ट ने किशोरी को 14 साल सश्रम कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है।