फूड एंड सेफ्टी का नया आदेश
बलौदा बाजार। खाद्य एवं पेय पदार्थ निर्माता कृपया ध्यान दें। अब नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी से सर्टिफिकेट लेना होगा। यह नियम, पैकर्स और रि- पैकर्स पर भी समान रूप से प्रभावी होगा।
खाद्य एवं पेय पदार्थों की निगरानी अब और कड़ी होने जा रही है। नए नियम के लागू होने के बाद अब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस के साथ एन ए बी एल का सर्टिफिकेट भी अनिवार्य होगा। नए नियम के प्रभावी होने के बाद जांच के दौरान सबसे पहले इसी सर्टिफिकेट की जानकारी ली जाएगी। आगे की कार्रवाई इसकी उपलब्धता या अनुपलब्धता के आधार पर ही तय की जाएगी।
क्या है एन ए बी एल
नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ लैबोरेट्रीज ऐसा संस्थान हैं, जहां देशभर के खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता की सटीक और प्रामाणिक जांच की जाती है। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फेसाई की मान्यता मिली हुई है। इसका सर्टिफिकेट होना, शुद्धता को मुहर लगाता है। राज्यों के सैंपल इसी लैबोरेट्रीज में भेजे जाते हैं।
यह भी नियम के दायरे में
नया नियम प्रभावी होने के बाद उत्पादकों के साथ खाद्य एवं पेय पदार्थों की पैकिंग और रि-पैकिंग करने वाली यूनिटें भी इस नियम के दायरे में होंगी। यानी इन्हें भी एन ए बी एल सर्टिफिकेट लेना होगा। सार यह कि प्रतिकूल परिस्थितियों में इन्हें भी समान रूप से जिम्मेदारी लेनी होगी।

हर छह माह में
नए आदेश के अनुसार खाद्य एवं पेय पदार्थ उत्पादक, पैकर्स और रि-पैकर्स को यह अनिवार्य सर्टिफिकेट हर छह माह में लेना होगा। याने साल में दो बार यह काम करना होगा। एन ए बी एल द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑन लाईन खाद्य एवं औषधि प्रशासन को भेजना होगा।
होगा यह लाभ
एन ए बी एल सर्टिफिकेट, किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ निर्माता, पैकर्स और रि-पैकर्स के लिए राहत प्रदान करने वाला होगा। इसका होना एक तरह से सही कारोबार का प्रतीक माना जाता है। जांच के दौरान इस सर्टिफिकेट से बड़ी राहत मिलेगी।
31 मार्च तक अनिवार्य
नए नियम के तहत् खाद्य एवं पेय पदार्थ उत्पादक, पैकर्स और रि-पैकर्स को एन ए बी एल सर्टिफिकेट लेना होगा। 31 मार्च अंतिम तिथि है।
-उमेश वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार