रंग से होगी खाद्य एवं अखाद्य बर्फ की पहचान
रायपुर। बर्फ बनाने वाली इकाइयों के लिए जरूरी सूचना। अब खाद्य एवं अखाद्य बर्फ की पहचान रंग से होगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के आदेश के बाद खाद्य श्रेणी का बर्फ ट्रांसपेरेंट वाइट और अखाद्य श्रेणी का बर्फ ब्रिलियंट ब्लू होगा। प्राधिकरण ने राज्यों में काम कर रहे खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को इस नियम के परिपालन के आदेश जारी कर दिए हैं।
प्राधिकरण के आदेश के बाद खाद्य श्रेणी का बर्फ ट्रांसपेरेंट वाइट होगा। इसका उपयोग केवल खाद्य सामग्री के रूप में किया जा सकेगा। याने इसे मछली की पैकिंग या शव को सुरक्षित रखने में उपयोग की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से जल शुद्धता का प्रमाण पत्र भी लेना होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बर्फ बनाने में उपयोग किया गया पानी, सेवन के योग्य है। ध्यान रखें कि इस काम के लिए फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस का लिया जाना अनिवार्य होगा।
ऐसा होगा खाद्य बर्फ
मछली कारोबारी अब ट्रांसपेरेंट वाइट बर्फ का उपयोग नहीं कर सकेंगे। शव लाने और ले जाने के दौरान भी ऐसे बर्फ नहीं चलेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने अब ऐसे काम के लिए ब्लू आइस बर्फ का ही उपयोग करने की शर्तें लागू कर दी है। आइस फैक्ट्रियों को भी इस आशय का परिपत्र जारी करते हुए कहा गया है कि वह नए नियम का पालन गंभीरता के साथ करना सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन होता पाए जाने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।
नीला होगा अखाद्य बर्फ
अखाद्य श्रेणी का बर्फ बनाने वाली इकाइयों के लिए प्राधिकरण ने इनडिगो कर्मिन ब्रिलियंट ब्लू कलर निर्धारित किया है। इस रंग के बर्फ का उपयोग मछली की पैकिंग और शव को सुरक्षित रखने में किया जा सकेगा। इसके अलावा ऐसी इकाइयों और ऐसे बर्फ विक्रेताओं को सूचना पट्टिका अपने संस्थान में लगाना होगा, जिसमें बनाई और बेची जा रही बर्फ की जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी हुई होगी।
इसलिए बनाया नियम
प्राधिकरण के पास राज्यों से पहुंचे जांच रिपोर्ट में यह पाया गया था कि एक ही रंग होने की वजह से अखाद्य काम में भी ऐसे बर्फ उपयोग होते रहे हैं। उपयोग के यह बर्फ, ऐसे ही खुले में फेंक दिए जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। वर्तमान माहौल में सावधानी बेहद जरूरी है, इसलिए इस नियम का पालन बेहद कड़ाई के साथ किए जाने के निर्देश बर्फ निर्माताओं और विक्रेताओं के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिए जा चुके हैं।
जांच के आदेश
खाद्य श्रेणी का बर्फ ट्रांसपेरेंट वाइट एवं अखाद्य श्रेणी के बर्फ का रंग ब्रिलियंट ब्लू होगा। आइस फैक्ट्रियों व विक्रेताओं को इस नियम की जानकारी दी जा चुकी है। जिलों में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जांच के आदेश जारी किए जा चुके हैं।
डॉ. आर. के. शुक्ला,
असिस्टेंट कमिश्नर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर



