जिला विधिक माप विज्ञान केंद्र ने मिठाई दुकानों को किया अलर्ट
बलौदा बाजार। डिब्बे के साथ मिठाई और नमकीन का वजन किसी भी सूरत में मान्य नहीं होगा। जिला विधिक माप विज्ञान केंद्र ने संबंधित संस्थानों को सूचना भेजते हुए आदेशित किया है कि इस तरह की गैर वाजिब गतिविधियां मान्य नहीं होंगी। शिकायत या जांच में ऐसा होना प्रमाणित हुआ तो संबंधित संस्थान पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा।
सीमेंट और उर्वरक की बोरियों में निर्धारित से कम मात्रा में सामग्री मिलने की शिकायत प्रमाणित होने के बाद कार्रवाई अब आगे बढ़ने जा रही है। त्यौहार और पर्व की शुरुआत देख जिला विधिक माप विज्ञान केंद्र का ध्यान अब स्वीट कॉर्नर,हॉटल और ऐसी बेकरी संस्थानों पर है जहां सामग्री की खरीदी में डिब्बे का प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता हितों को पहुंचती हानि के बाद सतर्क, यह विभाग बहुत जल्द जांच अभियान की तैयारी में है।
जारी हुआ यह फरमान
रक्षाबंधन के लिए कुछ ही दिन शेष हैं। मिठाई दुकानें, हॉटलों में तैयारियां चालू हो चुकीं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए जिला विधिक माप विज्ञान केंद्र ने जिले की सभी संस्थानों को फरमान जारी किया है कि मिठाई का वजन करते समय डिब्बे को अलग रखें। नियम का पालन करते हुए कारोबार करें ताकि उपभोक्ता हितों को नुकसान ना पहुंचे।
तो देना होगा अर्थदंड
उपभोक्ताओं को सलाह जारी की गई है कि वह मिठाई खरीदते समय इस पर ध्यान रखें। अगर कोई भी संस्थान डिब्बे में रखकर मिठाई का वजन कर रही है तो इसकी जानकारी जिला विधिक माप विज्ञान केंद्र को अवश्य दें ताकि उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुंचा रही संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। केंद्र के नियमों के मुताबिक इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ 10,000 रुपए के अर्थदंड का प्रावधान संबंधित संस्थान के खिलाफ है।
यह है डिब्बों का वजन
स्वीट कॉर्नर और होटलों में जो डिब्बे उपयोग में लाए जा रहे हैं, उनका वजन देखा जाए तो 1 किलो वजन क्षमता वाले डिब्बे का वजन 100 ग्राम के आसपास है। 500 ग्राम की क्षमता वाला डिब्बा 50 ग्राम और 250 ग्राम की क्षमता वाले डिब्बे का भी वजन इसी के आसपास आ रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उपभोक्ताओं को पहुंच रहे नुकसान की मात्रा कितनी हो सकती है।
संस्थानें डिब्बे के साथ मिठाइयों का वजन ना करें। जांच या शिकायत में यदि यह प्रमाणित हुई तो 10 हजार रुपए का अर्थ दंड देना होगा।
- दामोदर वर्मा, निरीक्षक, जिला विधिक माप विज्ञान केंद्र, बलौदा बाजार