डीएमएफ की राशि में अनियमितता का मामला

रायपुर।  खनिज संस्थान न्यास मद (डी.एम.एफ.) से वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासकीय बहुउ‌द्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (मल्टीपरपज) व शासकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय पेण्ड्रा के रेनोवेशन कार्य में 6,24,511 रुपए की अनियमितता मिलने पर तत्कालीन सीएमओ कन्हैया निर्मलकर को निलंबित कर दिया गया है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश दिनांक 12 दिसंबर पत्र क्रमांक : एफ-2-17/2024/18 के द्वारा कन्हैया लाल निर्मलकर प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नगर पालिका परिषद पेण्ड्रा में पदस्थापना के दौरान जिला खनिज संस्थान न्यास मद (डी.एम.एफ.) से वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासकीय बहुउ‌द्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (मल्टीपरपज) एवं शासकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय पेण्ड्रा के रेनोवेशन कार्य में राशि 6,24,511 रुपए के कार्य का अन्तर पाये जाने, रेनोवेशन कार्य तकनीकी स्वीकृति के अनुसार नहीं कराये जाने एवं जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के उपरान्त कार्य कराये जाने के लिए प्रारंभिक जांच में अवचार का दोषी पाए गए है। यह उक्त कृत्य गंभीर कदाचार एवं आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में आता है। इस पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने कन्हैया लाल निर्मलकर प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद रतनपुर व तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पेण्ड्रा को छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी / स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में निर्मलकर का मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर नियत किया गया है । निलंबन अवधि में नियमानुसार उनजीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। गौरतलब है कि कन्हैया लाल निर्मलकर वर्तमान में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद रतनपुर जिला बिलासपुर में पदस्थ हैं।