बगैर बिल कारोबार और स्टॉक पंजी नहीं थी दुरुस्त
बलौदा बाजार। स्टॉक पंजी दुरुस्त नहीं थी। अनिवार्य है कीमत की जानकारी देने वाले कैलेंडर का होना लेकिन यह भी नहीं मिला। किसान, साहू, हीरा और सोनी को तय समय के भीतर जवाब देना होगा।
खेती-किसानी के दिन हैं। खाद- बीज का उठाव तो पूरा हो चुका है। कीटनाशक के विक्रय ने गति ली हुई है। नजर रख रहे कृषि विभाग ने पलारी के 3 संस्थानों में छापा मारा। निशाने पर कसडोल को भी रखा गया था, लिहाजा यहां भी दबिश दी गई। अंदेशा सही निकला। इसलिए चारों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं।
स्टॉक रजिस्टर नियमित नहीं
किसान सेवा केंद्र, साहू कृषि सेवा केंद्र और सोनी कृषि सेवा केंद्र। पलारी की यह तीन संस्थानें जांच में सबसे ज्यादा लापरवाह पाई गई। सूक्ष्मता के साथ जांच में तीनों संस्थानों में स्कंध पंजी का नियमित संधारण नहीं होना पाया गया। जांच का दायरा बढ़ाने पर तीनों में ऐसा कोई माध्यम नहीं मिला, जिससे बेची जा रही सामग्री की कीमत की जानकारी मिलती हो। जांच दल ने इसे गंभीर गलती मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं।

बगैर बिल कारोबार
हीरा कृषि केंद्र कसडोल। लगभग हर गलतियां मिलीं इस संस्थान में। कीटनाशक विक्रय का अनुज्ञप्ति नहीं था। फिर भी विक्रय किया जा रहा था। वह भी बगैर बिल के। स्कंध पंजी का नियमित संधारण नियमित किया जाना नहीं मिला। अनिवार्य मूल्य सूची को लेकर यहां भी लापरवाही मिली, लिहाजा हीरा को मौके पर ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दी गई।
इस धारा के तहत कार्रवाई
जांच में जो भी त्रुटियां मिली हैं उन्हें कीटनाशक नियम 1671 के उप नियम 15 एवं 10 डी तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 5 एवं 35-ए का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। इसलिए चारों संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
नियमित निरीक्षण के आदेश
जो गलतियां मिली हैं उसे देखते हुए उर्वरक, बीज और कीटनाशक निरीक्षकों को नियमित जांच के आदेश दिए गए हैं।
– दीपक नायक, उपसंचालक, कृषि, बलौदा बाजार