खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर की नहरों में बह रही भ्रष्टाचार की गंगा

शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहे मुख्य अभियंता

बिलासपुर । खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर के अंतर्गत फुटामुड़ा जलाशय के नहर रिमाडलिंग पक्के कार्य एवं लाईनिंग कार्य कराया गया है। मूल्यांकन पुस्तिका में दर्ज विवरण के अनुसार 2580 मी. लंबाई में लाइनिंग कार्य के अनुसार ठेकेदार ऐजेंसी को वर्ष 2021 में भुगतान कर दिया गया। वहीं कार्यस्थल पर मात्र 1287 मीटर के हिस्से में ही नहर लाइनिंग कार्य कराया गया है। करीब 1200 मीटर नहर लाइनिंग का कार्य बिना  ही फर्जी माप चढ़ाकर लाखों रुपए की राशि का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया। इस मामले की शिकायत मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर से की गई है इसकी जांच कर कार्रवाई नहीं की जा रही है।
जल संसाधन विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन, अटल नगर रायपुर द्वारा  01जुलाई 2020 को पत्र जारी कर
मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर को बिलासपुर जिले के फुटामुड़ा जलाशय के नहर रिमाडलिंग पक्के कार्य एवं लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने की जानकारी दी। राज्य शासन ने बिलासपुर जिले के फुटामुड़ा जलाशय के नहर रिमाडलिंग, पक्के कार्य एवं लाईनिंग कार्य के लिए लागत राशि रु. 288.18 लाख (रुपये दो करोड़ अ‌ट्ठासी लाख अट्ठारह हजार) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के लिए प्रस्तावित कार्यों के पूरा होने के बाद रूपांकित सिंचाई में हो रही 105 हेक्टेयर की कमी की पूर्ति  कर 270 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होना प्रस्तावित किया गया। फुटामुड़ा जलाशय के शीर्षकार्य एवं नहर की रिमाडलिंग कार्य में गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं फर्जी माप चढ़ाकर कर भारी भ्रष्टाचार किया गया है।

योजना की दायीतट नहर में वर्ष 2021 में सी.सी. लाइनिंग के कार्य का अनुबंध क्र. 22/DL/20-21/दिनांक 12.02.2021 के अंतर्गत नहर की लाइनिंग 0 से 3000 मीटर तक किया जाना था। तत्कालीन अभियंताओं द्वारा दायी तट नहर लाइनिंग के माप माप-पुस्तिका 2732 में दर्ज विवरण के अनुसार (i) 54.00 लंबाई पेज-38, (ii) 155.40 मी. लंबाई (पेज -57, पेज 139) दिनांक 30.05.2021 (iii) 207 मी. लंबाई (MB पेज-47, पेज 131) दिनांक 16.05.2021
(iv) 711.90 मी. लंबाई (MB पेज-19,  पेज 103) दिन 08.03.2021 कुल लंबाई 2530 मीटर दर्ज है। 2580 मी. लंबाई में लाइनिंग कार्य के अनुसार ठेकेदार ऐजेंसी को वर्ष 2021 में भुगतान कर दिया गया। वहीं कार्यस्थल पर मात्र 1287 मीटर के हिस्से में ही नहर लाइनिंग कार्य कराया गया है। करीब 1200 मीटर नहर लाइनिंग का कार्य बिना  ही फर्जी माप चढ़ाकर लाखों रुपए की राशि का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया। क्रमशः जारी ….

इस तरह निभानी है जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।