पुलिस विभाग में सूबेदार/उनि-संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर भर्ती-2021 की चयन सूची जारी
अजब-गजब संघर्ष, साहस और धैर्य की कहानी छिपी है जारी सूची में
बिलासपुर। पढ़ाई-लिखाई के बाद सरकारी उमर में शादी-बिहाव हो जाए तो अमूमन चालीस साल के बाद की उमर बाल-बच्चों के केरियर की चिंता में गुजरती है। इधर हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए इस उम्र के पार चिर युवाओं ने अपने कंधों पर सितारे सजा लिया हैं। अपने मनचाहे जीवन की शुरुआत करेंगे। ऐसे ही नाम है। 43 साल के चंदू लाल जैन, राम कुमार मरकाम, 42 वर्षीय भीखमलाल साहू, करन राज, दिनेश कुमार साहू, अंत राम केवट 39 वर्षीय गजाला अंजुम खान, 38 वर्षीय रंजीता पांडेय … और भी हैं। इनके हौसले को सलाम ….
छत्तीसगढ़ प्रदेश में छह साल पहले साल 2018 में एसआई की भर्ती निकली थी। तब करीब साढ़े छह सौ पद थे। साल 2021 में इसका संशोधित विज्ञापन आया। पदों की संख्या बढ़कर 975 हो गई। शारीरिक नाप-जोख, लिखित परीक्षा के बाद बाद बीते साल इंटरव्यू हुआ। इसमें 1378 शामिल हुए। इसके बाद मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के निर्देश पर 370 अतिरिक्त पुरुष उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया। यह परीक्षा 9 जुलाई 2024 को हुई। इसके आधार पर 58 उम्मीदवारों का इंटरव्यू जुलाई में ही हुआ। 975 पदों के लिए 1436 दावेदार थे।
पुलिस विभाग में सूबेदार/उनि-संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर भर्ती-2021 की चयन प्रक्रिया के तहत विज्ञापित रिक्त 975 पदों के विरूध्द 959 उम्मीदवारों की चयन सूची जारी कर दी है।चयन सूची पुलिस विभाग की वेबसाईट www.cgpolice.gov.in पर प्रकाशित की है। तय प्रक्रिया के तहत सूबेदार के 58 रिक्त पद के विरूध्द 57, उपनिरीक्षक के 577 रिक्त पद के विरूध्द 577, उपनिरीक्षक (विशेष शाखा) के 69 रिक्त पद के विरूध्द 69, प्लाटून कमाण्डर के 247 रिक्त पद के विरूध्द 247, उपनिरीक्षक (अंगुल चिन्ह) के 06 रिक्त पद के विरूध्द 02, उपनिरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज) के 03 रिक्त पद के विरूध्द 01, उपनिरीक्षक (कम्प्यूटर) के 06 रिक्त पद के विरूध्द 05, उपनिरीक्षक (रेडियो) के 09 रिक्त पद के विरूध्द 01 पद पर भर्ती के लिए सूची जारी की गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक-4529/2023 में पारित आदेश दिनांक 19-07-23 के पालन में एक अभ्यर्थिया के लिये उसके प्रथम प्राथमिकता के आधार पर अजजा वर्ग में सूबेदार (महिला) का एक पद रिक्त रखा गया है। शेष पद पर्याप्त संख्या में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति करने में शासन व्दारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन कर उम्मीदवारों को विभिन्न रिक्त पदों पर उम्मीदवारों व्दारा स्वयं की दी गई पदों की प्राथमिकता एवं प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट के क्रम, उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या के आधार पर चयनित किया गया है। उम्मीदवारों को मात्र उन्हीं पदों पर चयन के लिए विचारण किया गया है जिनके लिये आवेदक व्दारा वरीयता अंकित की गई है। उम्मीदवार के व्दारा अंकित वरीयता के रिक्त पदों को उसके मेरिट क्रम के उपर स्थित उम्मीदवारों व्दारा भरा जा चुका है। कोई रिक्ति शेष नहीं है तब ऐसी स्थिति में उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं किया गया है।
आरक्षित संवर्गों (अपिव-गैर क्रीमीलेयर, अजा, अजजा) के उम्मीदवार जो अनारक्षित वर्ग के लिये निर्धारित अर्हता पूरी करते हैं तथा जो चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों जैसे प्रारम्भिक लिखित परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के विरूध्द चयनित हुये है, को अनारक्षित वर्ग के रिक्त पदों के विरूध्द चयनित किया गया है। यदि ऐसे उम्मीदवारों के व्दारा अंकित सेवा वरीयता अनारक्षित वर्ग में उपलब्ध नहीं है परन्तु उनके आरक्षित संवर्ग में उपलब्ध है तब आरक्षित संवर्गो के ऐसे उम्मीदवारों को उनके व्दारा दर्शायी वरीयता प्रदान करने हेतु उनके आरक्षित संवर्ग के रिक्त पदों के विरूध्द नियुक्ति प्रदान की गयी है। चयनित पदों के लिये की जाने वाली नियुक्तियाँ उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एसएलपी (सी) क्रंमाक 19668/2022 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होगी।
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