बिना परमिशन गए परदेश, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

बिलासपुर। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने विभागीय अनुमति के बिना विदेश  की यात्रा करने वाले आठ डॉक्टरों व सहायक अधीक्षक की दो वेतनवृद्धि रोक दी है। इसके साथ सभी को नोटिस जारी कर भविष्य में दोबारा बिना अनुमति विदेश यात्रा नहीं करने की हिदायत भी दी है। इस कार्रवाई की जद में बिलासपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं अधिकारी अनिल श्रीवास्तव भी आ गए हैं।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉ. अनिल श्रीवास्तव, डॉ. मधुलिका सिंह, डॉ. छाया तिवारी, डॉ. संजीव शुक्ला, डॉ. मीरा बघेल, डॉ. संगीता भाटिया, डॉ. गीतांजलि तिवारी और डॉ. नश्कर टंडन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिली थी कि ये सभी वर्ष 2021 से 2022-23 के बीच बिना अनुमति के विदेश यात्रा पर चले गए थे। सभी के खिलाफ जांच कराई गई, जिसमें विदेश यात्रा करना सही पाया गया। वहीं सहायक अधीक्षक मदन विश्वकर्मा 11 अगस्त 2022 को मुंबई से संयुक्त अरब अमीरात गए थे। इसके पहले वे 23. अप्रैल 2022 को नेपाल गए थे।  बिना अनुमति विदेश यात्रा करने पर  छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत कार्रवाई कर सभी डॉक्टरों की दो वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किया गया है।