हमर-देस+हमर-प्रदेस *कमलेश शर्मा*
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने 5 वर्ष की सेवा के उपरांत पदोन्नति नही दिए जाने के खिलाफ पेश याचिका में सीएमडीसी के प्रबंध संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता कुमारी रजनी पिंजानि की 21 अप्रैल 2015 को छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलमेंट कारपोरेशन लिमिटेड रायपुर में सहायक महाप्रबंधक वित्त एवं प्रशासन के पद में नियुक्ति हुई है। सेवा भर्ती नियम 2014 के अनुसार 5 वर्ष की सेवा के उपरांत पदोन्नति दिया जाना है। नियम के अनुसार उन्हें पदोन्नति नही दी गई। इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि अन्य कनिष्ठ कर्मी जो दूसरे संवर्ग कार्य कर रहे उन्हें पदोन्नति देने की करवाई की जा रही। याचिकाकर्ता के पद संरचना में विसंगति होने से वर्तमान पद व पदोन्नति का उल्लेख नही होने के कारण पदोन्नति से वंचित रखा गया है। जस्टिस पी सेम कोशी ने सुनवाई उपरांत सीएमडीसी के प्रबंध संचालक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
