हाई कोर्ट ने रेलवे जोन के जीएम, राज्य शासन पर्यावरण मंडल सहित अन्य को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांग
कमलेश शर्मा)
बिलासपुर। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने पर्यावरण अनुमति के बिना बाराद्वार में डोलोमाइट रेल साइडिंग बनाये जाने को गंभीरता से लेते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, राज्य शासन, पर्यावरण मंडल, बाराद्वार स्थानीय प्रशासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले बाराद्वार स्टेशन में डोलोमाइट लोडिंग के लिए साइडिंग बनाया गया है। यह साइडिंग बस्ती से लगा हुआ है। लोडिंग के लिए भारी वाहनों के आने से नगर की सड़के उखाड़ गई है। इसके अलावा यहां से उड़ने वाले धूल से आम लोगो का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा। बस्ती से साइडिंग हटाने की मांग को लेकर नागरिकों ने रेल प्रशासन, स्थानीय प्रशासन सहित अन्य जगहों में शिकायत की। शिकायत में करवाई नही होने से पंकज सवारियां सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में बताया गया कि रेलवे ने यहां लोडिंग साइडिंग बनाने पर्यावरण मंडल से भी स्वीकृति नही ली है। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।