किराना दुकानें कृपया ध्यान दें

खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं के बीच रखें मानक दूरी


बिलासपुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सलाह- खाद्य और अखाद्य सामग्रियों के बीच रखें मानक दूरी, ताकि खानपान की वस्तुओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर ना पड़े। मुख्यालय ने जारी आदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से कहा है कि होलसेल और रिटेल काउंटरों को इसकी जानकारी दें।

खाद्य एवं पेय पदार्थों की जांच में निकल रही टीम से मिलती जानकारियों के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने भंडारण, विपणन,प्रदर्शन और बिक्री के तौर-तरीके को लेकर चिंता जताई है। माना है कि जिस व्यवस्था के बीच कारोबार का संचालन हो रहा है, उसमें सुधार लाया जाना बेहद अनिवार्य है। लिहाजा हर चरण में नियमों को प्रभावी बनाने की कोशिश चालू की जा रही है।

यहां मानक का पालन नहीं

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया है कि संस्थानें साबुन, वॉशिंग पाउडर, डेटॉल, फिनाइल, हेयर ऑयल, शैंपू, शेविंग क्रीम, माचिस, अगरबत्तियां, नेप्थलीन बॉल, मॉस्किटो कॉइल, मॉस्किटो स्टिक्स, मॉस्किटो रिपलर और टूथपेस्ट सहित कई अखाद्य सामग्री का भंडारण, प्रदर्शन और विक्रय एक ही काउंटर से कर रहीं हैं। जबकि खाद्य एवं अखाद्य श्रेणी की सामग्रियों के बीच मानक दूरी का रखा जाना अनिवार्य है।है।

यहां भी गलती

होलसेल काउंटर में भंडारण का तरीका बेहद अव्यवस्थित पाया गया है। पर्याप्त जगह के होने के बावजूद जिस तरीके से खाद्य एवं अखाद्य सामग्री रखी जाती है, उससे खाद्य सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित होने की पूरी आशंका बनी हुई है। लापरवाही यहीं पर ही नहीं रुकती, रिटेल काउंटर तक सामग्रियों के पहुंचाने की व्यवस्था में भी ऐसी गलती रोजाना दोहराई जा रही है।

इसलिए मानक दूरी

खाद्य एवं औषधि प्रशासन का मानना है कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित ना हो, इसलिए खाद्य और अखाद्य सामग्रियों के बीच मानक दूरी रखनी होगी। भंडारण, विपणन, प्रदर्शन और विक्रय चारों चरण में होलसेलर और रिटेलर, दोनों पर यह नियम समान रूप से प्रभावी होगा। परिपालन के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी हो गए हैं।

निर्देश जारी

गुणवत्ता बनी रहे इसलिए एडिबल और नॉन एडिबल प्रोडक्ट के बीच मानक दूरी रखनी होगी। परिपालन के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं।
– डॉ आर के शुक्ला, डिप्टी कमिश्नर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर