बेचने और पहनने पर रोक
बलौदा बाजार। मुखौटा नहीं बेच सकेंगी संस्थानें। अनुमति भी नहीं होगी मुखौटा लगाने की। जिला पुलिस प्रशासन ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि जांच करें और संस्थानों को सूचित करें कि मुखौटा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
होली पर होने वाली अपराधिक घटनाओं पर नजर रखने और नियंत्रण के लिए शांति समितियों से सहयोग के बाद जिला पुलिस प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से मुखौटा विक्रय और पहनने पर सख्ती के साथ बंदिश लगा दी है। निश्चित ही यह आदेश, होली सामग्री बेच रहीं संस्थानों के लिए गहरा झटका होगा लेकिन मुखौटा लगाकर की जाने वाली आपराधिक घटनाएं रोकी जा सकेंगी। ऐसा मानना है पुलिस प्रशासन का। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया है।

थाना प्रभारियों को निर्देश
एस एस पी दीपक झा ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में होली सामग्री की बिक्री कर रहीं संस्थान संचालकों से व्यक्तिगत रूप से मिलें। समझाइश दें कि मुखौटा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसलिए इस तरह की सामग्री का विक्रय बंद करें।
आग्रह नागरिकों से
जिला पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि मुखौटा लगाकर होली खेलने से परहेज करें। ना लगाएं, न लगाने दें। शांति समितियों से भी अपील की गई है कि अपने क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों पर ध्यान रखें और विनम्रता के साथ नियमों का पालन करने के लिए आग्रह करें।

इसलिए मुखौटा प्रतिबंधित
होली पर वैसे भी छिटपुट घटनाएं होती ही हैं लेकिन कई बार अपराधी तत्व मौके का लाभ उठाकर मुखौटा की आड़ में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ऐसे लोगों की पहचान आसान नहीं होगी। इसलिए जिला पुलिस प्रशासन हर वर्ष की तरह इस साल भी मुखौटा बेचने और पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
निर्देश जारी
होली पर संस्थानें मुखौटा नहीं बेच सकेंगी। पहनने पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। थाना प्रभारियों को जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं।
– दीपक झा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बलौदा बाजार