रायपुर। दुष्कर्म के मामले में एक महीने भीतर बलात्कारी को सजा हो जाए ऐसी बातों पर सहसा भरोसा नहीं होता, व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे लोगों के लिए ऐसी खबरें ऊर्जा पुंज है. लोगों में न्याय मिलने की उम्मीदें जगाता है।
ये सच है बलात्कार के मामले में कोर्ट ने न्याय किया है। एक महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर फास्टट्रेक कोर्ट ने बलात्कारी को मरने तक जेल में रखने की सजा दी है।
रायपुर जिले के गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र में बीते 27 जुलाई 2021 को सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस घटना पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 376 बी, 454, व पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया । पुलिस ने पांच दिन में जांच पूरी कर आरोप पत्र अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक राधिका सैनी की कोर्ट में पेश किया। मामले की पैरवी लोक अभियोजक यास्मीन बेगम ने की। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश केस डायरी के मुताबिक पीड़िता के मां-बाप व दादी सुबह खेत पर काम करने गए थे। कोविड के चलते स्कूल बंद होने से बच्ची घर पर अकेली थी। इसका फायदा उठाकर पीड़िता के घर बलात्कारी जय कुमार पहुंचा । जहां दरवाजा बंद कर बलात्कारी ने दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी पीड़िता ने माता-पिता को खेत से घर लौटने पर दी। परिजनों ने पीड़िता के साथ जाकर घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पांच दिन में विवेचना पूरी कर आरोप पत्र फास्टट्रैक कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 12 अगस्त को गवाहों के बयान दर्ज कर 28 अगस्त को फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने 22 वर्षीय बलात्कारी जय कुमार रात्रे उर्फ फुग्गा को मरने तक जेल में रखने और 23 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।