खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए निर्देश
कोंडागांव। खाद्य सामग्री उत्पादन करने वाली ईकाइयां कृपया ध्यान दें- खाद्य पदार्थ की पैकिंग में ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क के ठीक नीचे नेचुरल, फ्रेश, प्योर, ओरिजिनल, ट्रेडिशनल, ऑथेंटिक, जेनुइन और रियल जैसे शब्द अंकित किए गए हैं, तो पैकिंग में निर्धारित जगह पर मानक आकार में डिस्क्लेमर देना होगा। जांच के दौरान यह जानकारी नहीं मिली, तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
मिलावट और गुणवत्ता के साथ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अब पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक्ट के प्रभावी पालन की ठान ली है। इसके तहत 8 ऐसे शब्दों की जांच की जाएगी जिनका उपयोग खूब किया जा रहा है। नियमानुसार पैकिंग में इन शब्दों के नीचे डिस्क्लेमर दिया जाना आवश्यक है लेकिन अब तक हुई जांच में इसका पालन होना नहीं मिला है। लिहाजा अब सख्ती से पालन की योजना है।
यह शब्द, यह डिस्कलेमर
‘यह केवल ब्रांड नाम अथवा ट्रेडमार्क अथवा फैंसी नाम है और इससे इसकी सही प्रकृति नहीं झलकती।’ यह डिस्क्लेमर, नेचुरल, फ्रेश, प्योर, ओरिजिनल, ट्रेडिशनल, ऑथेंटिक,जेनुइन और रियल जैसे शब्द अंकित किए हुए प्रोडक्ट की पैकिंग में देना अनिवार्य होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन शब्दों की वजह से उपभोक्ता को उत्पादन की असली प्रकृति के बारे में गलत धारणा हो सकती है।

मानक जगह मानक आकार
प्राधिकरण के नियमानुसार डिस्क्लेमर का फाॅन्ट साइज 100 वर्ग सेंटीमीटर तक के प्रमुख डिस्पले पैनल के लिए 1.5 मिली मीटर से न्यून, 100 से 200 वर्ग सेंटीमीटर तक के प्रमुख डिस्पले पैनल के लिए 2 मिली मीटर से न्यून और 200 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक के प्रमुख डिस्पले पैनल के लिए 3 मिली मीटर से न्यून नहीं होगा। यह अस्वीकरण पैक के सम्मुख भाग पर लेबल के ठीक नीचे अंकित करना होगा।
करेंगे सुधार
शब्द और डिस्क्लेमर को लेकर अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का कहना है कि नियम की जानकारी नहीं है। हम पैकिंग बनाने वाली यूनिटों को जरूरी संख्या में आर्डर देते हैं। शब्दों का चयन वही करते हैं। हम सिर्फ ब्रांड नेम, पता और दूसरी जरूरी जानकारियां देते हैं प्रिंटिंग के लिए। प्रशासन के नियम का पालन अब पूरी गंभीरता से करेंगे।
अनिवार्य है डिस्क्लेमर
खाद्य पदार्थों की पैकिंग में ब्रांड नेम के साथ निर्धारित जगह पर निश्चित आकार में डिस्क्लेमर दिया जाना अनिवार्य है। ताकि उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति नहीं रहे।
- रोशन वर्मा, अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, कोंडागांव
