खाद्य एवं अखाद्य सामग्रियों का भंडारण, प्रदर्शन और विक्रय, मानक दूरी में करें
बलौदाबाजार। किराना दुकानें कृपया ध्यान दें- खाद्य एवं अखाद्य सामग्रियों के भंडारण, प्रदर्शन और विक्रय करने की जगह के बीच मानक दूरी बनाएं रखें। सावधानी बेहद आवश्यक होगी चींटी, कॉकरोच, मच्छर और चूहे से बचाव के उपाय का रखना और विक्रय करना।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दीप पर्व के पूर्व तैयार हो रहे बाजार के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान इस पर गहरी नजर रखी जाएगी क्योंकि दुकानें अभी भी नियम का पालन नहीं कर रहीं हैं। और हां, यह एडवाइजरी डीलर और सबडीलर पर भी समान रूप से प्रभावी होगी।

पहली बार सख्त
चींटी, कॉकरोच, मच्छर और चूहे से बचाव की सामग्रियों के साथ फिनायल को हाउस होल्ड प्रोडक्ट कैटेगरी में रखा गया है। ब्लेड, सुई और माचिस भी इसी श्रेणी में आते हैं लेकिन दुकानें भंडारण, प्रदर्शन और विक्रय बेहद लापरवाह तरीके से कर रहीं हैं। घातक हो सकती है यह लापरवाही। इसे अक्षम्य माना जा रहा है। इसलिए जांच के पूर्व खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। 
रखें मानक दूरी
साबुन, सोडा, शैंपू, अखाद्य तेल, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, फेस पाउडर, मोमबत्ती, वैसलीन के अलावा सिर दर्द, जुकाम और बदन दर्द से राहत देने वाले बाम भी बेचती हैं किराना दुकानें। इसके अलावा कई और भी सामग्रियां हैं, जिन्हें हाउस होल्ड प्रोडक्ट कैटेगरी में रखा गया है लेकिन इनका भी भंडारण, प्रदर्शन और विक्रय एक साथ किया जा रहा है। जबकि अहम है मानक दूरी के नियम का पालन। लिहाजा जांच के दौरान इस पर भी ध्यान होगा।
हिदायत होलसेल मार्केट को भी
प्रशासन ने होलसेल मार्केट को भी हिदायत दी है कि उत्पादक कंपनियों से परिवहन के दौरान खाद्य एवं अखाद्य सामग्रियों को लेकर सतर्कता को लेकर आवश्यक जानकारियां दें। परिवहन के बाद पहुंची सामग्रियों के भंडारण के दौरान सतर्कता और मानक दूरी के नियमों का पालन थोक बाजार को भी करना आवश्यक होगा। जांच इस क्षेत्र की भी करने की योजना है।
पालन अनिवार्य
एडिबल और नॉन एडिबल प्रोडक्ट के परिवहन, भंडारण, प्रदर्शन और विक्रय की जगह के बीच मानक दूरी रखना आवश्यक है। जांच में ऐसा होना नहीं मिला, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
– उमेश वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बलौदा बाजार
