खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचने वालों से फूड एंड सेफ्टी का आग्रह



बिलासपुर। आग्रह। दीजिए उपभोक्ताओं को पक्की रसीद। खाद्य एवं पेय सामग्री की खरीदी कर रहे उपभोक्ताओं को खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सलाह दी है कि किराना दुकान, स्वीट कॉर्नर, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा से निकलने से पहले रसीद अवश्य मांगे।

खाद्य एवं पेय पदार्थों की जांच के दौरान, अब नजर बिल बुक पर भी होगी। यह भी देखा जाएगा कि जरूरी कॉलम हैं या नहीं ? खाद्य एवं औषधि प्रशासन मुख्यालय ने जिलों में तैनात खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से अपने-अपने जिलों में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

क्यों जरूरी पक्की रसीद

खाद्य एवं औषधि प्रशासन का मानना है कि बगैर रसीद के कारोबार करने से राजस्व की हानि होती है। खाद्य एवं पेय पदार्थ का कारोबार वैसे भी विशाल है लेकिन देखा जा रहा है कि कारोबार छोटा है, यह कहकर किराना दुकान, डेली निड्स, होटल, ढाबे और स्वीट कॉर्नर इस नियम के पालन से पीछे हट रहें हैं जबकि उपभोक्ताओं से पूरे पैसे लिए जा रहे हैं।

रसीद में यह जरूरी

खाद्य एवं पेय पदार्थ विक्रय करने वाली संस्थानें जो बिल या रसीद बनवाएंगी उसमें संस्थान का पूरा नाम, पता, मोबाइल या टेलीफोन नंबर तो होगा ही, साथ ही जीएसटी नंबर और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए खाद्य एवं पेय पदार्थ कारोबार की अनुमति पत्र का नंबर भी जरूरी होगा। इसके साथ ही विक्रय की गई सामग्री की मात्रा, वजन, कीमत और कुल रकम के कॉलम भी जरूरी होंगे।

शीघ्र जागरूकता अभियान

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सघन जांच अभियान के पहले ऐसी संस्थानों और कारोबारी क्षेत्र के बीच जागरूकता अभियान चलाएं और बताएं कि इसे क्यों जरूरी किया जा रहा है। साथ ही उपभोक्ताओं को भी सलाह दें कि पक्की रसीद उनके लिए क्यों जरूरी है?

पहले सलाह फिर जांच

खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचने वाली संस्थानों में पक्की रसीद के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिए जा चुके हैं।
– डॉ आर के शुक्ला, डिप्टी कमिश्नर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर