धरमलाल से की मामले की शिकायत

ढाबा संचालक के खिलाफ छग आबकारी अधिनियम 2002 की धारा 36 (ग ) के तहत अपराध दर्ज

रतनपुर। थाना प्रभारी के साथ दो एसआई, दो एएसआई, एक प्रधान आरक्षक और सात आरक्षक घेरे बंदी कर ढाबे एक भी शराबी पकड़ नहीं पाएं। आरोप है कि खींज निकालने थाना प्रभारी ने ढाबा संचालक भाजपा नेता की जमकर पिटाई कर दी। फिर थाने लाकर बिठा दिया। भाजपा नेताओं के दबाव में तड़के छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 2002 36 (ग ) के तहत कार्रवाई कर आरोपी भाजपा नेता को छोड़ा गया। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। मामले की शिकायत महामाया मंदिर पहुंचे विधायक धरमलाल कौशिक से भी की गई है।
नया साल पर रतनपुर थाने में पहला मामला आबकारी एक्ट के तहत शहर के ही ढाबा संचालक भाजपा नेता के खिलाफ दर्ज किया गया है। प्रधान आरक्षक के द्वारा शासन की ओर से कराएं गए एफआईआर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि थाना प्रभारी और प्रधान आरक्षक ने रंजिश में भाजपा नेता की पिटाई की। रंजिश किस बात की है ये जांच का विषय है।

रतनपुर थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक ने थाने में तहरीर दर्ज कराई है कि 1 जनवरी 2025 को नव वर्ष पर कानून व्यवस्था टाउन पेट्रोलिंग पर थाना प्रभारी के हमराह उपनिरीक्षक बंजारे, उपनिरीक्षक मेलाराम कठौतिया, सहायक उपनिरीक्षक पवन सिंह, सहायक उप निरीक्षक गर्ग, प्रधान आरक्षक 549, आरक्षक 1350, 878, 1470, 310, 127 महिला आरक्षक 992, 1271 के साथ रवाना हुए। मुखबिर से सूचना मिला कि नेशनल हाईवे के किनारे जय ढाबा के संचालक जय प्रकाश कश्यप द्वारा ढाबा में लोगों को बैठाकर शराब पीने की सुविधा मुहैया करा रहे है।  सूचना पर स्टाफ गवाहों के साथ मौका पर जाकर घेराबंदी कर रेड किया। शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गए । मौके पर जय प्रकाश पिता लक्ष्मी कश्यप उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 12 करैहापारा रतनपुर मिला। पुलिस ने उसे शराब पीने और पिलाने संबंधी कागजात पेश करने भारतीय न्याय संहिता की धारा 94 का नोटिस दिया। लिखित में कोई कागजात का नही होना लेख किया। पुलिस ने मामले में आरोपी ढाबा संचालक जयप्रकाश कश्यप के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन ) अधिनियम 2002 की धारा 36 ग के तहत मामला दर्ज किया है।

क्या मिला ढाबे में
पुलिस की लिखी तहरीर के मुताबिक जय प्रकाश कश्यप के पेश करने पर एक अंग्रेजी शराब शीशी में करीबन 90 एमएमल, एक देशी प्लेन की खाली शीशी, डिस्पोजल, पानी पाउच, कुरकुरे चिप्स को पेश किया, जिसे गवाहों के समक्ष जब्त कर पुलिस ने कब्जा में लिया।

अपराध दर्ज करने पर सवाल क्यों

अपराध दर्ज करने पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि ढाबा में लोगों को बैठाकर शराब पीने की सुविधा मुहैया करा ने मुखबिर से सूचना मिलने पर थाना प्रभारी के हमराह उपनिरीक्षक बंजारे, उपनिरीक्षक मेलाराम कठौतिया, सहायक उपनिरीक्षक पवन सिंह, सहायक उप निरीक्षक गर्ग, प्रधान आरक्षक 549, आरक्षक 1350, 878, 1470, 310, 127 महिला आरक्षक 992, 1271 नेशनल हाईवे के किनारे जय ढाबा पहुंच। सभी ने घेरा बंदी की जैसा कि पुलिस ने अपनी तहरीर में दर्ज किया है। इसके बाद भी एक भी शराबी की मौके पर पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से शराब पिलाई जाने के परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी जमा नहीं किए। पुलिस की जब्त की हुई शीशी में 90 एमएमल अंग्रेजी शराब,  एक देशी प्लेन की खाली शीशी, डिस्पोजल, पानी पाउच, कुरकुरे चिप्स न्यायालय में क्या अपराध साबित करने में सक्षम साक्ष्य है।