कृषि विभाग ने दिए निर्देश
बलौदाबाजार। आदान विक्रेता की पात्रता रखते हैं या नहीं ? काउंटर संभाल रहे व्यक्ति से यह सवाल न केवल पूछा जाएगा बल्कि पत्रोपाधि का प्रदर्शन किया या नहीं ? यह भी देखा जाएगा।
जिले में पिछले एक सप्ताह से चल रही बीज, उर्वरक और कीटनाशक संस्थानों की जांच में, अब वह बिंदु भी शामिल होगा जिसे अब तक रियायत दी जाती रही है। इसमें संस्थान संभालने वाले के डिप्लोमा की जांच इसलिए अहम है क्योंकि अपात्रों द्वारा भी बीज, उर्वरक और कीटनाशक बेचे जा रहें हैं। आधी- अधूरी जानकारियों के बाद किसानों में नाराजगी देखी जा रही है।

इसलिए पात्रता की जांच
जिले में पिछले एक सप्ताह से कीटनाशक और उर्वरकों की जांच में शिकायत मिल रही है कि बेची जा रही दवाएं और उर्वरक कितनी मात्रा में डाली जानी हैं ? इसकी जानकारी संस्थानें सही तरीके से नहीं दे रहीं हैं। शिकायतों की अपने स्तर पर जब विभाग ने जांच करवाई, तो यह जानकारी मिली कि अपात्र व्यक्ति भी काउंटर संभाल रहें हैंं।

यह है नियम
कीटनाशक व उर्वरक का स्टॉक और विक्रय करने वाले व्यक्ति को कृषि विज्ञान या जैव रसायन शास्त्र या जैव प्रौद्योगिकी, जैव या रसायन शास्त्र या वनस्पति व प्राणी विज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित पाठ्यक्रम की विषयवस्तु वाला एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स का होना जरूरी है। इस अनिवार्यता को पूरा करने के बाद ही आदान सामग्री बेचने की अनुमति दी जाती है।

सघन जांच की तैयारी
अपात्रों द्वारा काउंटर संभाले जाने की शिकायतों के बाद जिला कृषि विभाग ने सघन जांच अभियान की तैयारी करनी चालू कर दी है। जिसमें संस्थान संचालकों से संबंधित जानकारियां मांगी जाएंगी और काउंटर पर उचित दस्तावेज के प्रदर्शन की सूक्ष्मता के साथ जांच की जाएगी। प्रतिकूल स्थिति मिलने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
दिए निर्देश
काउंटर संभाल रहे व्यक्ति का डिग्री या डिप्लोमाधारी होना अनिवार्य है। जांच टीम को इसकी जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं।
– दीपक नायक, उपसंचालक, कृषि बलौदा बाजार