भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का फैसला
बलौदाबाजार। स्वीट कॉर्नरों के लिए राहत की खबर। अनपैक्ड मिठाइयां अब ‘बेस्ट बिफोर’ की अनिवार्यता से मुक्त होंगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
त्यौहारी सीजन की तैयारी कर रहे मिठाई बाजार के लिए बड़ी राहत वाली होगी प्राधिकरण की यह उद्घोषणा क्योंकि यह नियम व्यावहारिक नहीं माना जा रहा था। इसके बाद भी संस्थानें विवशता में पालन कर रहीं थीं। अब यह अनिवार्यता खत्म होने से कई तरह की दिक्कतों से बचा जा सकेगा हालांकि प्राधिकरण ने संस्थानों को छूट दी है कि चाहें तो इसका पालन जारी रख सकते हैं।

इसलिए अनिवार्यता खत्म
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने अपने पैकेजिंग एवं लेबलिंग एक्ट 2020 के तहत खुली मिठाइयों की ट्रे में ‘बेस्ट बिफोर’ की अनिवार्यता लागू की थी लेकिन विक्रय से रह गई मिठाइयां बाधा बन रहीं थीं। इसके अलावा नियमित प्रबंधन भी संस्थानों के लिए कठिन था। देश स्तर पर हो रही इन दिक्कतों पर ध्यान देने के बाद प्राधिकरण ने अनपैक्ड मिठाइयों में ‘बेस्ट बिफोर’ की अनिवार्यता खत्म कर दी है। स्पष्ट किया गया है कि विशेषज्ञ वैज्ञानिकों का पैनल बनाया जाएगा जो इसकी जगह अन्य विकल्प पर गहन विचार विमर्श करेगा।
सुरक्षा उपायों पर कड़ी नजर
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि ‘बेस्ट बिफोर’ की अनिवार्यता खत्म करने के बाद स्वीट कॉर्नरों और होटल मालिकों को खुले में बेची जा रही मिठाइयां कव्हर या ग्लास कव्हर काउंटर में रखनी होगी। खासकर दूध और दूध उत्पाद से बनी मिठाइयों में यह सावधानी इसलिए आवश्यक होगी क्योंकि खुले में रखने से यह मिठाइयां जल्द खराब हो जातीं हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जांच के दौरान इस पर कड़ी नजर रखें।

चलाएं विशेष जांच अभियान
जिलों में तैनात खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्राधिकरण ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि संदेहास्पद ठिकानों पर कड़ी नजर रखें। जरूरत पड़ने पर विशेष जांच अभियान चलाने के लिए स्वतंत्र होंगे। पूर्व में की गई कार्रवाइयों के बाद कितना सुधार हुआ ? इसकी समीक्षा भी आवश्यक मानी गई है। त्यौहार के दिन चालू हो गए हैं इसलिए खानपान सामग्री के विनिर्माता और विक्रेता सस्थानों को जरूरी जानकारियां देते रहें।
प्राधिकरण के आदेश के बाद अनपैक्ड मिठाइयां ‘बेस्ट बिफोर’ जैसी अनिवार्यता से मुक्त कर दी गईं हैं। संस्थानें चाहे तो इसे जारी रख सकतीं हैं लेकिन दोनों स्थितियों में जरूरी सुरक्षा उपाय का पालन गंभीरता के साथ करना होगा।
– उमेश वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बलौदा बाजार